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सजा: चूरापोस्त तस्कर को 15 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना, न भरने पर दो साल की अतिरिक्त कैद

Wed, 12 Jan 2022 09:53 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 12 Jan 2022 09:53 PM IST
सार

कोर्ट ने चूरापोस्त तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। 2019 में पुलिस ने 8 किलो चूरापोस्त के साथ दोषी को काब किया था।

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Intoxication smuggler gets 15 years imprisonment in Fatehabad of Haryana
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

हरियाणा की फतेहाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी मामले की सुनवाई करते हुए दोषी गांव मढ़ निवासी जग्गा सिंह को 15 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो साल की कैद अतिरिक्त रूप से भुगतनी होगी। 

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मामले के मुताबिक थाना सदर रतिया ने दोषी जग्गा सिंह के खिलाफ 9 जून 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस थाने में दर्ज मामले के मुताबिक पुलिस ने सरदूलगढ़ रतिया रोड़ पर नागपुर चुंगी के पास नाकेबंदी के दौरान दोषी की बाइक से एक कट्टा नीचे गिर गया और चूरापोस्त बिखर गया।
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इस पर एएसआई प्रवीण कुमार ने दोषी को बाइक व कट्टा सहित आरोपी को काबू किया था। कट्टे में 8 किलो चूरापोस्त बरामद हुआ। पुलिस को दोषी जग्गा सिंह ने बताया कि वह काफी समय से नशा करने का आदी है। वह इधर-उधर से चूरापोस्त खरीदता है, उसमें कुछ बेच देता है और कुछ खा लेता है।
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उसने बताया कि यह चूरापोस्त कुकड़ावाली के पवन कुमार से खरीदा था। अदालत ने 10 जनवरी को इस मामले में आरोपी जग्गा सिंह को दोषी करार दिया था जबकि इस मामले में एक आरोपी कुकड़ावाली निवासी पवन कुमार को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था। 

पहले भी हो चुकी है सजा 

उल्लेखनीय है कि दोषी जग्गा सिंह को 1995 में हिसार की एक अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं एक दूसरे मामले में हिसार की ही एक अदालत ने जग्गा को एनडीपीएस मामले में 5 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

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