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रूपांवाली के बर्खास्त सरपंच ने हाई कोर्ट से लिया स्टे
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद
Updated Sat, 10 Dec 2016 12:39 AM IST
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रूपांवाली के बर्खास्त सरपंच कुलदीप सिंह ने डीसी द्वारा जारी बर्खास्तगी के आदेशों पर हाईकोर्ट का स्टे ले लिया है। हाईकोर्ट का स्टे लगने के साथ ही फिलहाल कार्यकारी सरपंच चुनने की प्रक्रिया पर भी रोक लगने की संभावना है। इसी साल की शुरुआत में हुए पंचायत चुनावों में गांव रूपांवाली में सरपंच पद पर कुलदीप सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह चुनाव जीता था। उनके चुने जाने के बाद विरोध पक्ष के लोगों ने उनकी दसवीं पास की मार्कशीट जाली होने की उपायुक्त को शिकायत कर जांच करके उसे बर्खास्त करने की मांग की थी। डीसी की जांच रिपोर्ट में उसकी मार्कशीट जाली मिली। इसके बाद कुलदीप सिंह को 27 सितंबर 2016 को सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया गया।
इस फैसले के बाद कुलदीप सिंह ने अपने वकील शशी भारत भूषण की तरफ से अपना पक्ष रखते फाइनेंस कमिश्नर चंडीगढ़ नवराज संधू के पास अपील डाल दी। उधर, रूपांवाली में सरपंच के रिक्त पद को भरने के लिए बीडीपीओ जाखल ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 30 नवंबर 2016 को जारी अध्यादेश में चुने गये पंचों में से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले पंच को कार्यकारी सरपंच चुनने की 7 दिसंबर 2016 की तिथि घोषित की दी गई।
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बर्खास्त सरपंच कुलदीप सिंह ने बताया कि वित्तायुक्त द्वारा उसकी समय रहते सुनवाई न किये जाने पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 6 दिसंबर को स्टे देने की अपील दी जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने उपायुक्त के बर्खास्तगी व कार्यकारी सरपंच के चुनाव पर रोक लगाते स्टे आर्डर जारी कर दिये। 7 दिसंबर को कुलदीप सिंह ने स्टे आर्डर की कॉपी बीडीपीओ जाखल दिलबाग सिंह हुड्डा को थमा दी। मौके पर रूपांवाली में पंचों में से सरपंच चुनने के लिए सीडीपीओ जगदीश चंद और ग्राम सचिव राज कुमार पहुंचे तो उसी दौरान स्टे आर्डर होने की सूचना पर कार्यकारी सरपंच चुनने का चुनाव रोक दिया।
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जाखल के बीडीपीओ दिलबाग सिंह हुड्डा ने बताया कि रूपांवाली के बर्खास्त सरपंच कुलदीप सिंह ने हाई कोर्ट से उसकी बर्खास्तगी व कार्यकारी सरपंच के चुनाव पर स्टे लेने के कारण चुनाव रोक दिया गया है। हाईकोर्ट के स्टे आर्डर में अल्पकालीन विराम का स्टे दिया गया है। यह स्टे खत्म होने के बाद आगामी कार्यवाही की जायेगी।