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अदालत ने गुजारा भत्ता नहीं देने पर पति को भेजा जेल

Sat, 05 Nov 2016 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद Updated Sat, 05 Nov 2016 11:38 PM IST
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता ने पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता अदा नहीं करने पर पति को जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मताना निवासी सरोज कुमारी अपने पति अंबाला कैंट निवासी मेजर सिंह के खिलाफ अदालत में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते के लिए याचिका दायर की थी।
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अदालत में अपने वकील अमित सोनी की मार्फत दायर याचिका में सरोज ने बताया कि उसकी एक लड़की स्मृति और लड़का पुलकित है। अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते पति मेजर सिंह को आदेश दिया था कि वह पत्नी और दो बच्चों को 16 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता अदा करे। हालांकि उसके पति मेजर सिंह ने पत्नी को गुजारा भत्ता अदा नहीं किया। इस पर पत्नी ने अदालत में कंडीशनल वारंट की दरख्वास्त दी।
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इस पर अदालत ने पति मेजर सिंह के खिलाफ 2 नवंबर के लिए कंडीनशल वारंट जारी किया। हालांकि कंडीनशल वारंट पर ये रिपोर्ट आई कि घर बंद है। इस पर अदालत ने 25 नवंबर के लिए नया वारंट जारी करने के आदेश दिए। इसी दौरान मेजर सिंह अदालत में पेश हुआ और अपना बयान दर्ज कराया कि वह गुजारा भत्ता देने में असमर्थ है। इस पर अदालत ने मेजर सिंह को कस्टडी में लेकर 30 नवंबर तक जेल भेज दिया।
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