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Fatehabad: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 13 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 20 Dec 2022 08:32 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 20 Dec 2022 08:32 PM IST
सार

अदालत ने 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। लड़की ने अपने बयानों में बताया था कि अजय उसे बहलाकर अपने साथ पंजाब के एक गांव में ले गया और उसकी मर्जी के बिना उससे दुष्कर्म किया। 

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10 years imprisonment to convict of rape a minor girl in Fatehabad
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उससे दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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इस मामले में फतेहाबाद सदर पुलिस ने जिले के एक गांव निवासी लड़की के पिता की शिकायत पर दोषी अजय कुमार के खिलाफ 18 मार्च 2022 को पॉक्सो एक्ट की धारा चार, बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया कि उसकी साढ़े 17 साल की बेटी 17 मार्च 2022 को घर में अकेली थी। वह काम पर गया हुआ था और उसकी पत्नी किसी रिश्तेदारी में गई हुई थी। जब उसकी पत्नी शाम को घर नहीं आई तो पता चला कि उनकी बेटी घर से लातपा है।
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उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। बाद में पता चला कि उसकी बेटी को अजय अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद 24 मार्च 2022 को लड़की को बरामद कर लिया था।


लड़की ने अपने बयानों में बताया था कि अजय उसे बहलाकर अपने साथ पंजाब के एक गांव में ले गया और उसकी मर्जी के बिना उससे दुष्कर्म किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अजय को दोषी मानते हुए उसे 10 साल की कैद व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  

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