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Fatehabad News: पत्नी के हत्यारे पति को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Feb 2024 11:01 PM IST
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Court sentenced life imprisonment to wife's killer husband
फतेहाबाद। पत्नी के चरित्र पर शक करके उसकी बिजली के हीटर की तार से गला घोटकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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इस मामले में टोहाना शहर थाना पुलिस ने 22 मार्च 2020 को अशोक कुमार निवासी जींद की शिकायत पर सन्नी निवासी टोहाना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में अशोक कुमार ने बताया था कि उसकी बहन रेखा का विवाह सन्नी के साथ हुआ था, जो ट्रक चालक है। उसने बताया कि 22 मार्च की सुबह सन्नी का उनके पास फोन आया कि रेखा चक्कर खाकर गिर गई है और उसको वह अस्पताल लेकर जा रहा है। जब वह अस्पताल पहुंचे तो उसकी बहन मृत पड़ी थी।
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शहर पुलिस ने अशोक कुमार की शिकायत पर सन्नी के खिलाफ केस दर्ज करके 23 मार्च 2020 को उसको गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में सन्नी ने बताया था कि घटना से तीन माह पहले उसकी पत्नी के ताऊ का लड़का उनके घर आया हुआ था, जिसको देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने उसे घर से जाने को कहा। इसके बाद वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा था, उसको शक था कि उसकी पत्नी का उसके ताऊ के लड़के के साथ संबंध है। 21 मार्च 2020 को भी उनके बीच में झगड़ा हुआ था। 22 मार्च की सुबह 9 बजे उसने घर का दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी की हीटर के तार से गला घोटकर हत्या कर दी। नील के निशान न दिखे इसके लिए उसने अपनी पत्नी के बालों को उसके गले पर डाल दिए थे। अदालत ने इस मामले सन्नी को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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