फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Court sentenced life imprisonment to four in murder case

Fatehabad News: हत्या मामले में चार को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Aug 2023 10:59 PM IST
विज्ञापन
Court sentenced life imprisonment to four in murder case
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास व 10500 रुपये की सजा सुनाई है। इस मामले में टोहाना सदर पुलिस ने एक दिसंबर 2019 को अनिल कुमार निवासी गांव रूपावाली की शिकायत पर ओमप्रकाश, संदीप निवासी टोहाना, संदीप उर्फ सोनू निवासी सुनाम व बिपुल उर्फ गग्गी निवासी संगरूर के खिलाफ हत्या व मारपीट का केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में अनिल ने बताया था कि 30 नवंबर 2019 को उसके चाचा की बेटी की शादी थी। इस शादी में रात को उसके भाई देसराज की उपरोक्त लोगों से कहासुनी हो गई। उसने बताया कि एक दिसंबर 2019 को जब उसका भाई देशराज पानी लेने के लिए घर के बाहर जा रहा था तो उपरोक्त लोगों ने उसके भाई को घेर लिया और कपड़े धोने की थापी से उसके भाई के सिर व कनपटी पर वार किए, जिस कारण उसका भाई घायल हो गया। उसे उपचार के लिए टोहाना के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया। अदालत ने सभी को नौ अगस्त को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी को आजीवन कारावास व 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed