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Fatehabad News: टूटे मोबाइल का बीमा क्लेम नहीं देने वाली कंपनी पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया हर्जाना
Mon, 15 Apr 2024 11:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Mon, 15 Apr 2024 11:12 PM IST
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फतेहाबाद। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मोबाइल का बीमा होने के बावजूद उसका क्लेम न देने पर आईसीआईसीआई लाेंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर हर्जाना लगाया है। कंपनी को उपभोक्ता को 16,793 रुपये सात फीसदी ब्याज सहित तथा 5500 रुपये मानसिक उत्पीड़न के हर्जाने के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में हंस कॉलोनी निवासी रवि जांगड़ा ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर करके बताया था कि उसने पालिका बाजार स्थित एक दुकान से एक नवंबर 2018 को गैलेक्सी ए-7 मोबाइल 23,990 रुपये में खरीदा था। इसका उसने आईसीआईसीआई लाेंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाया था और 2574 रुपये की किश्त भी भरी थी। 16 अक्तूबर 2019 को उसका मोबाइल गिरकर टूट गया, लेकिन कंपनी ने उसे क्लेम देने से इन्कार कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह, सदस्य केएस निरानिया व हरीशा मेहता ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए बीमा कंपनी को उपभोक्ता को सात फीसदी ब्याज सहित 16, 793 रुपये व मानसिक उत्पीड़न के हर्जाने के तौर पर 5500 रुपये अलग से देने के आदेश दिए है।
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इस मामले में हंस कॉलोनी निवासी रवि जांगड़ा ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर करके बताया था कि उसने पालिका बाजार स्थित एक दुकान से एक नवंबर 2018 को गैलेक्सी ए-7 मोबाइल 23,990 रुपये में खरीदा था। इसका उसने आईसीआईसीआई लाेंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाया था और 2574 रुपये की किश्त भी भरी थी। 16 अक्तूबर 2019 को उसका मोबाइल गिरकर टूट गया, लेकिन कंपनी ने उसे क्लेम देने से इन्कार कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह, सदस्य केएस निरानिया व हरीशा मेहता ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए बीमा कंपनी को उपभोक्ता को सात फीसदी ब्याज सहित 16, 793 रुपये व मानसिक उत्पीड़न के हर्जाने के तौर पर 5500 रुपये अलग से देने के आदेश दिए है।
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