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Fatehabad News: नए गृहकर पर फंसा कलेक्टर रेट का पेच 185 कॉलोनियां, 2 का ही रिकॉर्ड अपडेट
Thu, 01 Oct 2026 01:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:53 AM IST
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फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में गृहकर जमा करवाते हुए लोग
फतेहाबाद। गृहकर के नए रेट पर कलेक्टर रेट का पेंच फंसा हुआ है। एक माह की छूट मिलने के बाद नगर परिषद प्रशासन पोर्टल पर कलेक्टर रेट अपडेट नहीं कर पाया है। ऐसे में अब एक अक्तूबर से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से तय किए स्लैब अनुसार गृहकर वसूली पर संशय बना हुआ है।
पहले एक सितंबर से लागू किया जाना था लेकिन तैयारियां न होने के कारण इसे एक माह आगे बढ़ा दिया गया था। जिले के पांच शहर में करीब 90 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी है। शहर फतेहाबाद में 42 हजार प्रॉपर्टी है। हालांकि इस बार गृहकर की करीब दो करोड़ रुपये गृहकर वसूली हो चुकी है। 30 करोड़ रुपये गृहकर बकाया है।
नगर परिषद प्रशासन ने नए कलेक्टर पोर्टल पर अपडेट करने के लिए तहसील कार्यालय से तीन पटवारी मांगे थे लेकिन नहीं मिल पाए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो शहर में करीब 185 कॉलोनियां हैं जिनका पोर्टल पर कलेक्टर रेट अपडेट होने हैं जिससे नए स्लैब अनुसार गृहकर वसूला जाना है। लेकिन नगर परिषद अधिकारी दो ही कॉलोनियों का ट्रायल के तौर पर कलेक्टर रेट अपडेट कर पाए हैं।
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कलेक्टर रेट और नगर परिषद के रिकॉर्ड में उलझन : सरकार की तरफ से जो पॉलिसी तय की गई हैं उसके मुताबिक गृहकर कलेक्टर रेट के हिसाब से वसूल किया जाना है। जबकि फिलहाल स्थिति ये है कि राजस्व विभाग में कलेक्टर रेट संबंधित एरिया का है जिसमें कॉमर्शियल और रिहायशी क्षेत्र अलग है। जबकि नगर परिषद के रिकॉर्ड में उसी जगह पर गृहकर-कॉमर्शियल के अलावा मिक्स प्रॉपर्टी भी है। मिश्रित प्रॉपर्टी में उसी जगह पर कॉमर्शियल भी है और रिहायशी भी है।
जिले में ये है प्रॉपर्टी की स्थिति
शहर प्रॉपर्टी
भूना 11402
फतेहाबाद 30050
जाखल 4639
रतिया 19059
टोहाना 27605
कुल 92755
-
कलेक्टर रेट के हिसाब से होनी है गणना
शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की गणना संबंधित संपत्ति के कलेक्टर रेट के आधार पर होनी है। इसके लिए संपत्तियों को अलग-अलग श्रेणियों और क्षेत्रफल के अनुसार बांटकर दर निर्धारित की गई है। आवासीय संपत्तियों में 50 वर्ग मीटर तक 0.25 प्रतिशत, 100 वर्ग मीटर तक 0.50 प्रतिशत, 200 वर्ग मीटर तक 0.75 प्रतिशत और 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल पर एक रुपये की दर निर्धारित की गई है। वहीं गैर-आवासीय संपत्तियों, औद्योगिक इकाइयों, मैरिज पैलेस, खाली प्लाट और अन्य व्यावसायिक संपत्तियों के लिए भी अलग-अलग दरें तय हैं। अगर किसी क्षेत्र का कलेक्टर रेट 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और किसी व्यक्ति का मकान 200 वर्ग मीटर में बना हुआ है। इस संपत्ति की श्रेणी 200 वर्ग मीटर तक है, ऐसे में कलेक्टर रेट के आधार पर प्रॉपर्टी की कीमत 30 हजार रुपये बनेगी इसलिए गृहकर कलेक्टर रेट की निर्धारित दर 0.75 प्रतिशत के अनुसार 225 रुपये बनेगा। इसी तरह से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का अलग-अलग रेट तय है।
-
कलेक्टर रेट के अनुसार गृहकर लिया जाना है। इसको लेकर निदेशालय ने पोर्टल पर पॉलिसी भी अपडेट कर रखी है। कलेक्टर रेट पोर्टल पर अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है आगे फिर से डेट बढ़ सकती है।
-गोविंद, सचिव, नगर परिषद
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पहले एक सितंबर से लागू किया जाना था लेकिन तैयारियां न होने के कारण इसे एक माह आगे बढ़ा दिया गया था। जिले के पांच शहर में करीब 90 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी है। शहर फतेहाबाद में 42 हजार प्रॉपर्टी है। हालांकि इस बार गृहकर की करीब दो करोड़ रुपये गृहकर वसूली हो चुकी है। 30 करोड़ रुपये गृहकर बकाया है।
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नगर परिषद प्रशासन ने नए कलेक्टर पोर्टल पर अपडेट करने के लिए तहसील कार्यालय से तीन पटवारी मांगे थे लेकिन नहीं मिल पाए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो शहर में करीब 185 कॉलोनियां हैं जिनका पोर्टल पर कलेक्टर रेट अपडेट होने हैं जिससे नए स्लैब अनुसार गृहकर वसूला जाना है। लेकिन नगर परिषद अधिकारी दो ही कॉलोनियों का ट्रायल के तौर पर कलेक्टर रेट अपडेट कर पाए हैं।
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कलेक्टर रेट और नगर परिषद के रिकॉर्ड में उलझन : सरकार की तरफ से जो पॉलिसी तय की गई हैं उसके मुताबिक गृहकर कलेक्टर रेट के हिसाब से वसूल किया जाना है। जबकि फिलहाल स्थिति ये है कि राजस्व विभाग में कलेक्टर रेट संबंधित एरिया का है जिसमें कॉमर्शियल और रिहायशी क्षेत्र अलग है। जबकि नगर परिषद के रिकॉर्ड में उसी जगह पर गृहकर-कॉमर्शियल के अलावा मिक्स प्रॉपर्टी भी है। मिश्रित प्रॉपर्टी में उसी जगह पर कॉमर्शियल भी है और रिहायशी भी है।
जिले में ये है प्रॉपर्टी की स्थिति
शहर प्रॉपर्टी
भूना 11402
फतेहाबाद 30050
जाखल 4639
रतिया 19059
टोहाना 27605
कुल 92755
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कलेक्टर रेट के हिसाब से होनी है गणना
शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की गणना संबंधित संपत्ति के कलेक्टर रेट के आधार पर होनी है। इसके लिए संपत्तियों को अलग-अलग श्रेणियों और क्षेत्रफल के अनुसार बांटकर दर निर्धारित की गई है। आवासीय संपत्तियों में 50 वर्ग मीटर तक 0.25 प्रतिशत, 100 वर्ग मीटर तक 0.50 प्रतिशत, 200 वर्ग मीटर तक 0.75 प्रतिशत और 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल पर एक रुपये की दर निर्धारित की गई है। वहीं गैर-आवासीय संपत्तियों, औद्योगिक इकाइयों, मैरिज पैलेस, खाली प्लाट और अन्य व्यावसायिक संपत्तियों के लिए भी अलग-अलग दरें तय हैं। अगर किसी क्षेत्र का कलेक्टर रेट 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और किसी व्यक्ति का मकान 200 वर्ग मीटर में बना हुआ है। इस संपत्ति की श्रेणी 200 वर्ग मीटर तक है, ऐसे में कलेक्टर रेट के आधार पर प्रॉपर्टी की कीमत 30 हजार रुपये बनेगी इसलिए गृहकर कलेक्टर रेट की निर्धारित दर 0.75 प्रतिशत के अनुसार 225 रुपये बनेगा। इसी तरह से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का अलग-अलग रेट तय है।
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कलेक्टर रेट के अनुसार गृहकर लिया जाना है। इसको लेकर निदेशालय ने पोर्टल पर पॉलिसी भी अपडेट कर रखी है। कलेक्टर रेट पोर्टल पर अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है आगे फिर से डेट बढ़ सकती है।
-गोविंद, सचिव, नगर परिषद