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Fatehabad News: सीसीटीवी से हुआ खुलासा, नाबालिग ने की थी चार वर्षीय बच्चे की हत्या
Sun, 03 Nov 2024 10:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Sun, 03 Nov 2024 10:41 PM IST
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रतिया। क्षेत्र के एक गांव में दिवाली की रात को चार वर्षीय के बच्चे की हत्या मामले में सदर पुलिस ने मृतक बच्चे के पड़ोसी 13 वर्ष के नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ के बाद और इस मामले में हत्या के साथ-साथ कुकर्म करने की धारा 4, 6 पोक्सो एक्ट भी जोड़ दी है।
पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां उसे बाल सुधार गृह अंबाला भेज दिया गया। सदर थाना प्रभारी ओमप्रकाश बिश्नोई ने बताया कि एक नवंबर की शाम को बच्चा खेलते हुए गायब हुआ था। जो कि उसी रात करीब साढ़े 9 बजे तक उनके घर के पीछे बने किसी और के तूड़ी के कमरे बच्चे का शव मिला।
जिस पर पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने व गांव में जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। इसी दौरान संदेह के आधार पर मृतक के पड़ोस केे ही रहने वाले 13 वर्ष के नाबालिग को उसके परिवार के सदस्यों के सामने जांच में शामिल किया।
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- बच्चे की मुड़ गई थी गर्दन
पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि आरोपी नाबालिग गली में घूम रहे 4 वर्षीय बच्चे को गलत काम के उद्देश्य से अपने साथ तूड़ी वाले कमरे में ले गया। जहां उसने बालक को नीचे गिराया तो उसकी गर्दन मुड़ गई और उसने उल्टी कर दी। जब बच्चे ने शोर मचाना शुरू किया तो आरोपी नाबालिग ने उसका मुंह प्लास्टिक के कागज से ढक दिया और जोर जबरदस्ती करने लगा। जिसके चलते बच्चा बेहोश हो गया। इससे घबराकर नाबालिग आरोपी ने दिव्यांश को तूड़ी के नीचे थोड़ा सा दबा दिया और वहां से भाग गया। तूड़ी में दम घुटने और कुकर्म के चलते बच्चे की मौत हो गई।
कैमरे ने खोला राज
बच्चे की मौत से जहां पूरा गांव सकते में था, वही पुलिस इसे ब्लाइंड मर्डर मानकर ही जांच कर रही थी। क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस के सामने शव मिलने के बाद कई प्रकार की लीड बन रही थी। पुलिस ने जांच के क्रम में जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो मृतक घर की गली में कुछ खाता और घूमता दिखाई दिया था। बंद गली होने के बावजूद नाबालिग आरोपी भी तूड़ी वाले कमरे की तरफ दो-तीन बार आता दिखाई दिया। जिस पर पुलिस ने नाबालिग के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि उसकी कुछ हरकतें संदिग्ध हैं। जिस पर पुलिस ने नाबालिग के परिजनों के समक्ष ही उससे पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या के साथ-साथ कुकर्म करने की धारा 4, 6 पोक्सो एक्ट भी जोड़ दी।
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पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां उसे बाल सुधार गृह अंबाला भेज दिया गया। सदर थाना प्रभारी ओमप्रकाश बिश्नोई ने बताया कि एक नवंबर की शाम को बच्चा खेलते हुए गायब हुआ था। जो कि उसी रात करीब साढ़े 9 बजे तक उनके घर के पीछे बने किसी और के तूड़ी के कमरे बच्चे का शव मिला।
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जिस पर पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने व गांव में जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। इसी दौरान संदेह के आधार पर मृतक के पड़ोस केे ही रहने वाले 13 वर्ष के नाबालिग को उसके परिवार के सदस्यों के सामने जांच में शामिल किया।
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- बच्चे की मुड़ गई थी गर्दन
पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि आरोपी नाबालिग गली में घूम रहे 4 वर्षीय बच्चे को गलत काम के उद्देश्य से अपने साथ तूड़ी वाले कमरे में ले गया। जहां उसने बालक को नीचे गिराया तो उसकी गर्दन मुड़ गई और उसने उल्टी कर दी। जब बच्चे ने शोर मचाना शुरू किया तो आरोपी नाबालिग ने उसका मुंह प्लास्टिक के कागज से ढक दिया और जोर जबरदस्ती करने लगा। जिसके चलते बच्चा बेहोश हो गया। इससे घबराकर नाबालिग आरोपी ने दिव्यांश को तूड़ी के नीचे थोड़ा सा दबा दिया और वहां से भाग गया। तूड़ी में दम घुटने और कुकर्म के चलते बच्चे की मौत हो गई।
कैमरे ने खोला राज
बच्चे की मौत से जहां पूरा गांव सकते में था, वही पुलिस इसे ब्लाइंड मर्डर मानकर ही जांच कर रही थी। क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस के सामने शव मिलने के बाद कई प्रकार की लीड बन रही थी। पुलिस ने जांच के क्रम में जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो मृतक घर की गली में कुछ खाता और घूमता दिखाई दिया था। बंद गली होने के बावजूद नाबालिग आरोपी भी तूड़ी वाले कमरे की तरफ दो-तीन बार आता दिखाई दिया। जिस पर पुलिस ने नाबालिग के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि उसकी कुछ हरकतें संदिग्ध हैं। जिस पर पुलिस ने नाबालिग के परिजनों के समक्ष ही उससे पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या के साथ-साथ कुकर्म करने की धारा 4, 6 पोक्सो एक्ट भी जोड़ दी।