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तेल का अवैध कारोबार करने के मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 11:24 PM IST
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Case registered against two people for doing illegal business of oil
भूना। गांव बुवान में अवैध तरीके से तेल का कारोबार करने के मामले में शुक्रवार को एएफएसओ फतेहाबाद की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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गौरतलब है कि 15 दिसंबर की शाम को मुख्यमंत्री उड़नदस्ता हिसार की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव बुवान में छापे मारकर अवैध कारोबार पकड़ा था। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के इंस्पेक्टर इंद्र सिंह व सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद एएफएसओ लेखराज, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग फतेहाबाद के निरीक्षक आशीष कुमार व फूल सिंह, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के बिक्री अधिकारी योगेश कुमार के नेतृत्व में गुरमेहर नेशनल ट्रेडर्स बुवान पर कार्रवाई की थी। जहां मौके पर अरहंत कुमार रतिया व सुंदर निवासी उकलाना रोड भूना हाजिर मिले थे।
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छह टैंकरों में भरा था एक लाख 35 हजार लीटर तेल, जमीन में भी बना हुआ है टैंक
टीम की कार्रवाई के बाद अरहंत कुमार ने बताया कि तेल का कारोबार करने का इस जगह का लाइसेंस गुरमेहर नेशनल ट्रेडर्स फर्म के नाम है। जिस का संचालन उसकी देखरेख में हो रहा है। अधिकारियों ने अरहंत कुमार की मौजूदगी में तेल कारोबार स्थल का निरीक्षण किया। टीम ने मौके पर छह तेल टैंकर व एक पिकअप तथा तेल कारोबार स्थल पर जमीन में बने टैंक में भारी मात्रा में तेल भरा हुआ पाया। छह तेल टैंकरों में करीब एक लाख 35 हजार लीटर, जमीन में स्थापित टैंक में से करीब 20 हजार लीटर तथा पिकअप गाड़ी में रखे हुए तीन ड्रमों में करीब 600 लीटर तेल बरामद हुआ था। टीम ने मौके पर कुल एक लाख 55 हजार 660 लीटर तेल कब्जे में लिया था। टीम ने मौके पर मिले तेल के बारे में अरहंत कुमार से कई सवाल किए थे, लेकिन उसने जांच कर रही टीम को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। न ही उक्त तेल व गाड़ियों से संबंधित कोई बिल या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर पाया था। सुंदर सिंह से भी तेल व पिकअप गाड़ी के बारे में जांच अधिकारियों ने पूछताछ की थी। उसने बताया था कि पिकअप गाड़ी में रखे हुए तीन ड्रमों में उसने 600 लीटर डीजल 71 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अरहंत कुमार से खरीदा है। उसके पास पिकअप गाड़ी व तेल से संबंधित कोई बिल या दस्तावेज नहीं है और न ही इस तेल का अरहंत कुमार ने उसे कोई बिल दिया है। इसके बाद अधिकारियों की टीम ने टैंक में भरे तेल में से 4 बोतलों में सैंपल लिए थे।
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अगले दिन कागजात दिखाने की कही, लेकिन नहीं दिखाए
अरहंत कुमार ने जांच अधिकारियों को बताया था कि तेल व मौके पर खड़ी गाड़ियां तथा फर्म से संबंधित दस्तावेज वह 16 दिसंबर को कार्यालय में हाजिर होकर पेश कर देगा। मगर उन्होंने 16 दिसंबर को कोई भी दस्तावेज एवं लाइसेंस नहीं दिखा पाया। इसलिए बिना दस्तावेजों के भारी मात्रा में तेल का भंडारण करके आवश्यक वस्तु अधिनियम की अवहेलना मानी गई है।
सील तोड़कर टैंकर निकालने की कोशिश, एएसपी पहुंची मौके पर
टोहाना रोड पर गांव बुवान के पास गुरमेहर नेशनल ट्रेडर्स फर्म के इस पंप को अधिकारियों ने 15 दिसंबर की रात को ही सील कर दिया था। परंतु 16 दिसंबर की रात को पंप से सील को तोड़कर टैंकर निकालने की कोशिश की गई थी। इसके बाद शुक्रवार को फतेहाबाद की एएसपी उषा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री उड़नदस्ता व संबंधित अधिकारियों को तेल एवं टैंकरों को कब्जे में लेने के निर्देश दिए। उन्होंने पंप पर लगाई गई सील के साथ छेड़छाड़ करने पर भी अतिरिक्त कार्रवाई करने के आदेश दिए।

कोट
पुलिस ने एएफएसओ लेखराज की शिकायत पर अरहंत कुमार व सुंदर सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है।
कपिल सिहाग, प्रभारी, भूना थाना पुलिस
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