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ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा निलंबित

Thu, 30 Jun 2016 12:57 AM IST
fatehabad
fatehabad Updated Thu, 30 Jun 2016 12:57 AM IST
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 उपायुक्त एनके सोलंकी ने उपायुक्त कार्यालय में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कमेटी एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला में कोई भी चालक शराब पीकर, ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग या अन्य किसी प्रकार का नशा करके अगर गाड़ी चलाता है। इसके अलावा गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
    उपायुक्त ने कहा कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी अधिकारी मिलजुलकर प्रयास करें।

उन्होंने कहा कि जीवन है, तो सब कुछ है। इसलिए जीवन को बनाए रखने के लिए और बेहतर ढंग से जीवन व्यापन करने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि होने वाली दुर्घटनाओं से हम बच सके। उपायुक्त कहा कि जनता को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए धार्मिक, सामाजिक और आम जन पूर्ण रूप से सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने तथा वापस घर पहुंचाने के लिए सुरक्षा स्कूल वैन पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत राज्य स्तर, जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर कमेटियां गठित की गई है।
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नेशनल हाइवे अधिकारियों और डीएफओ को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि सड़कों के बीच खड़े पेड़ों को हटवाया जाए। इसके साथ-साथ सड़क के किनारें पर लगे पेड़ जिनकी टहनियां रोड पर परेशानी का कारण बनी है, उन्हें भी हटाया जाए।
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     इस मौके पर आरटीए सचिव एवं एसडीएम संतलाल पचार ने कहा कि स्कूल तथा कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों की जानकारी होना भी जरूरी है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ओपी नरवाल, आरटीए एवं एसडीएम संतलाल पचार, एसडीएम पूजा चांवरिया, डीएफओ नरेश रंगा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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