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रिश्वत लेने वाले होमगार्ड प्रभारी को कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, फतेहाबाद
Updated Wed, 26 Feb 2014 05:13 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी गोयल की अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में होमगार्ड विभाग के प्रभारी को 2 साल कैद व 15 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मिली जानकारी के अनुसार विजीलेंस ने फतेहाबाद होमगार्ड के प्रभारी हैड कांस्टेबल बलवंत सिंह को 12 फरवरी 2013 को रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा था। उसके खिलाफ विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई जितेंद्र व जसविंद्र सिंह की शिकायत के आधार पर की गई थी।
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विजिलेंस को दी शिकायत में जितेन्द्र व जसविन्द्र सिंह ने बताया कि वह गन लाइसेंस बनवाना चाहते थे और इसके लिए होमगार्ड विभाग द्वारा ट्रेनिंग देने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने विभाग से ट्रेनिंग ले ली लेकिन फतेहाबाद होमगार्ड के प्रभारी हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह ने उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया और कई बार चक्कर कटवाये।
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बाद में बलवंत सिंह ने दोनों से प्रमाण पत्र के लिए उनसे 5-5 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की। इस पर विजिलेंस ने 12 फरवरी को दोनों को केमिकल लगे नोट देकर बलवंत सिंह के पास भेज दिया। बलवंत सिंह ने दोनों को आशीर्वाद पैलेस के पास बुला लिया और इशारा मिलते ही विजिलेंस टीम ने उसे काबू कर लिया।
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी गोयल की अदालत ने प्रभारी बलवंत सिंह को 2 साल की कैद व 15 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।