फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Accident culprit gets two years imprisonment

Fatehabad News: दुर्घटना के दोषी को दो साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Sep 2023 09:06 PM IST
विज्ञापन
Accident culprit gets two years imprisonment
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी याचना की अदालत ने बाइक सवार को कुचलने के दोषी को दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

इस मामले में भूना थाना पुलिस ने सौरभ निवासी गांव खैरी की शिकायत पर कार चालक चरणदास के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर व्यक्ति की जान लेने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सौरभ ने बताया था कि 17 दिसंबर 2017 को वह अपने चाचा के साथ जुगलान जा रहा था। उसके आगे उसके पिता ईश्वर सिंह बाइक पर जा रहे थे। जब वह भूना-उकलाना मोड़ पर पहुंचे तो तेज गति से आ रहे कार चालक चरणदास ने उसके पिता की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में उसके पिता की मौत हो गई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए चरणदास को दोषी मानते हुए दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed