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Fatehabad News: कचरा डोडा पोस्त सहित पकड़े गए युवक को एक साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 06 Mar 2025 11:19 PM IST
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A youth caught with garbage poppy husk sentenced to one year imprisonment
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए एक युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी करार दिए गए रणजीत उर्फ बिट्टू उर्फ अंग्रेजी निवासी गुरुनानक पुरा मोहल्ला फतेहाबाद को एक साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में शहर थाना फतेहाबाद पुलिस ने 20 फरवरी 2017 को रणजीत उर्फ बिट्टू उर्फ अंग्रेजी निवासी गुरुनानकपुरा मोहल्ला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार 20 फरवरी 2017 को वह रतिया चुंगी फतेहाबाद पर मौजूद थे। इस दौरान एक नौजवान लड़का अपने हाथ में काले रंग का पॉलिथीन पकड़े हुए वाल्मिकी चौक की तरफ से पैदल आता हुआ दिखाई दिया। वह पुलिस की टीम को देखकर वापस मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। पुलिस को शक होने पर जब युवक को रोक कर उसके हाथ में पकड़े पॉलिथीन को चेक किया गया तो 900 ग्राम कचरा डोडा पोस्त बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए युवक को दोषी माना और उसे सजा सुनाई।
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