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डेरा मुखी पर फैसला आज, धारा 144 लागू, दो कंपनियां तैनात, जिले के चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा

Fri, 11 Jan 2019 01:04 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 11 Jan 2019 01:04 AM IST
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डेरा मुखी पर फैसला आज, धारा 144 लागू, दो कंपनियां तैनात, जिले के चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा
डेरा मुखी पर फैसला आज, धारा 144 लागू, दो कंपनियां तैनात, जिले में चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर शुक्रवार को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में आने वाले कोर्ट के फैसले को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से जिले की सभी आपातकालीन सेवाओं को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की दो कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा जिला उपायुक्त जेके आभीर ने सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 9 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। पुलिस कप्तान दीपक सहारण ने तीन डीएसपी तथा 12 इंस्पेक्टरों सहित कुल 500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा भी 25 स्क्वॉयड कमांडो शहर के चार नाकों पर तैनात किए गए हैं। आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए जिले में कुल 16 नाके लगाए गए हैं। इस संबंध में जिला उपायुक्त जेके आभीर ने वीरवार को कर्मचारियों की बैठक लेकर भी अन्य दिशा-निर्देश दिए।
बाधित नहीं होने दिए जाएंगे सड़क और रेल मार्ग : डीसी
अधिकारियों की बैठक में जिला उपायुक्त जेके आभीर ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में जिले के सड़क व रेल मार्ग बाधित नहीं होने दिए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की शरारत करने वाले के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रबंध किए हैं और हर प्रकार से नजर रखी जा रखी है।
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सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही कड़ी निगरानी
डेरा मुखी पर आने वाले फैसले के चलते जिला प्रशासन सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर है और यदि कोई असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करते पाया गया तो उसके खिलाफ अविलंब एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों से कहा गया है कि वे सतर्क रहें और बिना कोई कारण के मुख्यालय न छोड़ें। विभाग आपसी तालमेल भी रखे और अपने परिसरों, वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है, जो भी व्यक्ति गैर कानूनी कार्य करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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ज्वलनशील पदार्थों की खुली बिक्री पर रोक
कोर्ट के फैसले के चलते जिले में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों जैसे की पेट्रोल-डीजल इत्यादि की खुली बिक्री पर रोक लगाने व अधिक मात्रा में तेल की आपूर्ति न देने की हिदायत भी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। कोई भी पेट्रोल पंप संचालक वाहनों में ईंधन डालने के अलावा बोतल, बर्तन या किसी अन्य साधन में ईंधन नहीं देगा। जिला के सामाजिक-धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों व नागरिकों से शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व संबंधित थाना प्रबंधकों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उक्त लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखे।
इन सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी विभागों को अलर्ट किया है। इसके तहत बैंक, ट्रेजरी, बस स्टैंड, पावर हाउस, रेलवे स्टेशन, जलघर, तहसील कार्यालयों इत्यादि पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। तथा उक्त स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन किसी भी समस्या से निबटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिले में 16 पुलिस नाके और 9 नोडल इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं। पुलिस व जिला प्रशासन आपसी समन्वय से काम करेगा। इस संदर्भ में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
- डॉ. जेके आभीर, जिला उपायुक्त, फतेहाबाद ।
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