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पंचायती झोटा चोरी के दोषी को एक साल की कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। पंचायती झोटा चोरी करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, भूना पुलिस ने 21 जून 2014 को विजय सिंह की शिकायत पर संतलाल निवासी धांगड़ के खिलाफ पंचायती झोटा चोरी करने का मामला दर्ज किया था।
विजय सिंह ने पुलिस में दी गई शिकायत में बताया कि 22 मई 2014 को ग्राम पंचायत दहमान का पंचायती झोटा चोरी हो गया। पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर झोटे की छानबीन की तो इस दौरान अनिल कुमार व राजाराम ने बताया कि उन्होंने संतलाल की ढाणी में झोटा देखा है। इस पर पंचायत संतलाल की ढाणी गई तो संतलाल के पिता ने पंचायत के सामने माना कि उनसे गलती हो गई है। झोटा या उसकी कीमत वापस दे देंगे, लेकिन बाद में पंचायत को ना संतलाल मिला और ना ही उसका पिता। उनके मोबाइल नंबर बंद आ रहे थे। बाद में पुलिस ने आरोपी संतलाल को काबू कर लिया था। अदालत ने संतलाल को दोषी मानते हुए उसे एक साल कैद की सजा सुनाई है।
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फतेहाबाद। पंचायती झोटा चोरी करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, भूना पुलिस ने 21 जून 2014 को विजय सिंह की शिकायत पर संतलाल निवासी धांगड़ के खिलाफ पंचायती झोटा चोरी करने का मामला दर्ज किया था।
विजय सिंह ने पुलिस में दी गई शिकायत में बताया कि 22 मई 2014 को ग्राम पंचायत दहमान का पंचायती झोटा चोरी हो गया। पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर झोटे की छानबीन की तो इस दौरान अनिल कुमार व राजाराम ने बताया कि उन्होंने संतलाल की ढाणी में झोटा देखा है। इस पर पंचायत संतलाल की ढाणी गई तो संतलाल के पिता ने पंचायत के सामने माना कि उनसे गलती हो गई है। झोटा या उसकी कीमत वापस दे देंगे, लेकिन बाद में पंचायत को ना संतलाल मिला और ना ही उसका पिता। उनके मोबाइल नंबर बंद आ रहे थे। बाद में पुलिस ने आरोपी संतलाल को काबू कर लिया था। अदालत ने संतलाल को दोषी मानते हुए उसे एक साल कैद की सजा सुनाई है।
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