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नाबालिग लड़की का करवाया विवाद, पिता व पति पर केस दर्ज
Updated Thu, 12 Apr 2018 12:49 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
टोहाना।
थाना सदर पुलिस ने गांव गुल्लरवाला में एक नाबालिग लड़की की शादी करवाने के आरोप में लड़की के पिता, उसके रिश्तेदार तथा लड़की के पति व उसके रिश्तेदारों के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत बाल विवाह संरक्षण अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि उनके पास गांव गुल्लरवाला की लूनाबाई ने शिकायत दी थी कि गांव के रहने वाले इंद्रजीत ने ने उसकी लगभग साढ़े 17 वर्षीय बेटी की शादी पास के ही गांव दिवाना निवासी संदीप से कर दी है। उनकी टीम मौके पर पहुंची। जिसके दौरान उसकी बेटी का विवाह दिवाना निवासी संदीप से कर दिया था।
उन्होंने मौके पर इंद्रजीत का ब्यान करवाया, उसकी जानकारी अनुसार लड़की बालिग दिखाई, लेकिन मौके पर आधार की फोटोप्रति जो दी गई उसके अनुसार लड़की की जन्मतिथि 1 जनवरी 1999 थी। उसके बाद लड़की के पिता ने स्कूल के प्रमाण पत्र की फोटो कापी दी, उसके अनुसार भी लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम बनी। फिर लड़की के पिता ने कहा कि उसे नहीं पता था कि लड़की नाबालिग है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि जांच के अनुसार यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के सेक्शन 15 के तहत एक संगीन अपराध है, जिसके चलते सेक्शन 9, 10, 11 के तहत कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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टोहाना।
थाना सदर पुलिस ने गांव गुल्लरवाला में एक नाबालिग लड़की की शादी करवाने के आरोप में लड़की के पिता, उसके रिश्तेदार तथा लड़की के पति व उसके रिश्तेदारों के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत बाल विवाह संरक्षण अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि उनके पास गांव गुल्लरवाला की लूनाबाई ने शिकायत दी थी कि गांव के रहने वाले इंद्रजीत ने ने उसकी लगभग साढ़े 17 वर्षीय बेटी की शादी पास के ही गांव दिवाना निवासी संदीप से कर दी है। उनकी टीम मौके पर पहुंची। जिसके दौरान उसकी बेटी का विवाह दिवाना निवासी संदीप से कर दिया था।
उन्होंने मौके पर इंद्रजीत का ब्यान करवाया, उसकी जानकारी अनुसार लड़की बालिग दिखाई, लेकिन मौके पर आधार की फोटोप्रति जो दी गई उसके अनुसार लड़की की जन्मतिथि 1 जनवरी 1999 थी। उसके बाद लड़की के पिता ने स्कूल के प्रमाण पत्र की फोटो कापी दी, उसके अनुसार भी लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम बनी। फिर लड़की के पिता ने कहा कि उसे नहीं पता था कि लड़की नाबालिग है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि जांच के अनुसार यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के सेक्शन 15 के तहत एक संगीन अपराध है, जिसके चलते सेक्शन 9, 10, 11 के तहत कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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