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Fatehabad News: सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के मामले में परिवार के 4 सदस्यों को 3-3 साल की कैद
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फतेहाबाद। सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने एक ही परिवार के चार सदस्यों को दंडित किया है। इनको 3-3 साल की कैद और 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
फतेहाबाद शहर पुलिस ने इस मामले में 14 अगस्त 2018 को सीआईए पुलिस के एएसआई भजनलाल की शिकायत पर फतेहाबाद के स्वामी नगर निवासी रमेश उर्फ बुंदी, उसकी पत्नी सीता देवी, बेटों राजेश व मुकेश के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने व मारपीट का केस दर्ज किया था। एएसआई भजनलाल ने बताया था कि उनको शिकायत मिली थी कि रमेश उर्फ बुंदी स्वामी नगर में अवैध तरीके से शराब बेचने का धंधा करता है। जब वह उसके घर पर तलाशी लेने पहुंचे तो रमेश व उसके परिवार के सदस्यों ने उनपर ईंटें बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में हवलदार राजेश व रामअवतार घायल हो गए, जिनको नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों को दोषी मानते हुए 3-3 साल की कैद व 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फतेहाबाद शहर पुलिस ने इस मामले में 14 अगस्त 2018 को सीआईए पुलिस के एएसआई भजनलाल की शिकायत पर फतेहाबाद के स्वामी नगर निवासी रमेश उर्फ बुंदी, उसकी पत्नी सीता देवी, बेटों राजेश व मुकेश के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने व मारपीट का केस दर्ज किया था। एएसआई भजनलाल ने बताया था कि उनको शिकायत मिली थी कि रमेश उर्फ बुंदी स्वामी नगर में अवैध तरीके से शराब बेचने का धंधा करता है। जब वह उसके घर पर तलाशी लेने पहुंचे तो रमेश व उसके परिवार के सदस्यों ने उनपर ईंटें बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में हवलदार राजेश व रामअवतार घायल हो गए, जिनको नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों को दोषी मानते हुए 3-3 साल की कैद व 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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