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शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को स्वयं का रोजगार चलाने हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित
Updated Tue, 03 Oct 2017 01:15 AM IST
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फतेहाबाद। अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों के लिए स्वयं रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाना है। योजना के तहत वर्ष 2017-18 के लिए सरकार की ओर से जिले की सभी नगर परिषद व नगरपालिकाओं (शहरी क्षेत्र) में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बी.पी.एल. परिवारों के लिए स्वयं का रोजगार चलाने हेतु व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य प्राप्त हुए है। योजना के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. जेके आभीर ने बताया है कि नगर परिषद फतेहाबाद से 84, नगरपालिका रतिया से 44 तथा भूना से 23 परिवारों को बैंकों के माध्यम से 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाना हैं।
डॉ. आभीर ने बताया कि आवेदन करने वाले परिवारों द्वारा पहले कभी स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना व राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ऋण ना लिया हुआ हो तथा प्रार्थी व समूह के सदस्य किसी बैंक के डिफाल्टर ना हो। आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद टास्क फोर्स कमेटी की ओर से उम्मीदवारों का साक्षात्कार अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद की अध्यक्षता में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में लिया जायेगा, जिसके लिए आवेदनकर्ताओं को बाद में अवगत करवा दिया जाएगा। एडीसी ने बताया कि योजना की मार्गदर्शिका अनुसार स्वीकृत किये गये ऋणों पर सब्सिडी देने का कोई प्रावधान नहीं हैं, परंतु लाभार्थी द्वारा सही समय पर ऋण की किस्त अदा करने पर ही 7 प्रतिशत से ऊपर की ब्याज राशि की छूट प्रदान की जायेगी। उम्मीदवार आवेदन पत्र संबंधित नगर परिषद या नगरपालिका कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। इच्छुक आवेदक ऋण हेतु 14 अक्तूबर तक अपने आवेदन पत्र लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित अतिरिक्त उपायुक्त-कम-नोडल अधिकारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन फतेहाबाद के कमरा न. 61 में जमा करवा सकते हैं।
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डॉ. आभीर ने बताया कि आवेदन करने वाले परिवारों द्वारा पहले कभी स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना व राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ऋण ना लिया हुआ हो तथा प्रार्थी व समूह के सदस्य किसी बैंक के डिफाल्टर ना हो। आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद टास्क फोर्स कमेटी की ओर से उम्मीदवारों का साक्षात्कार अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद की अध्यक्षता में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में लिया जायेगा, जिसके लिए आवेदनकर्ताओं को बाद में अवगत करवा दिया जाएगा। एडीसी ने बताया कि योजना की मार्गदर्शिका अनुसार स्वीकृत किये गये ऋणों पर सब्सिडी देने का कोई प्रावधान नहीं हैं, परंतु लाभार्थी द्वारा सही समय पर ऋण की किस्त अदा करने पर ही 7 प्रतिशत से ऊपर की ब्याज राशि की छूट प्रदान की जायेगी। उम्मीदवार आवेदन पत्र संबंधित नगर परिषद या नगरपालिका कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। इच्छुक आवेदक ऋण हेतु 14 अक्तूबर तक अपने आवेदन पत्र लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित अतिरिक्त उपायुक्त-कम-नोडल अधिकारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन फतेहाबाद के कमरा न. 61 में जमा करवा सकते हैं।
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