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Fatehabad News: 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Mon, 28 Aug 2023 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 28 Aug 2023 11:21 PM IST
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20 years in prison for raping a 12-year-old girl
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के स्पेशल जज सुनील जिंदल की अदालत ने साढ़े 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद व 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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महिला थाना पुलिस ने 30 अगस्त 2022 को बच्ची की मां की शिकायत पर दोषी सुरेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी देने व छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि उसकी सबसे छोटी बेटी की उम्र साढ़े 12 साल है और वह गांव के सरकारी स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा है। 30 अगस्त की सुबह उसकी बेटी स्कूल के लिए गई थी। साढ़े 10 बजे उसे स्कूल से सूचना मिली कि बेटी स्कूल नहीं पहुंची है। वह उसकी गांव में तलाश करती रही। दोपहर ढाई बजे बेटी उसे मिली। पूछने पर उसकी बेटी ने बताया कि आज से करीब दो माह पूर्व सुरेंद्र उसे घर ले गया था और उससे दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
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इन धाराओं के तहत हुई सजा
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद सुरेंद्र को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के भाग दो के तहत 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत चार साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, रास्ता रोकने के तहत छह माह, बहला फुसलाकर साथ ले जाने की दो धाराओं के तहत 5-5 साल की कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माना तथा जान से मारने की धमकी के मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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