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Fatehabad News: नाबालिग के दुष्कर्मी को 20 साल की कैद
Mon, 20 Mar 2023 10:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Mon, 20 Mar 2023 10:00 PM IST
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सुनील जिंदल की स्पेशल फास्ट कोर्ट ट्रैक ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी सुखविंद्र को 20 साल की कैद व 64 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया था कि 23 जून की रात को वह सोए हुए थे, लेकिन सुबह उनकी 16 साल की बेटी घर से गायब मिली। बाद में पुलिस ने उसे 16 जुलाई 2021 को बरामद कर लिया था। नाबालिग ने अपने बयान में बताया था कि उसके रिश्ते के चाचा का लड़का उनके घर आता जाता रहता था। उसने उसे अमृतसर घुमाने का झांसा दिया और अपने साथ ले गया। रास्ते में उसका एक साथी सुखविंद्र भी मिल गया। आरोप था कि दोनों ने पंजाब के एक शहर में होटल में उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद जब उसके रिश्ते के चाचा का लड़का उसे दिल्ली ले जाने वाला था तो उकलाना के पास पुलिस ने उनको बरामद कर लिया। उसके का चाचा का लड़का भी नाबालिग था, इसलिए उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। वहीं, अदालत ने सोमवार को सुखविंद्र को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद व 64 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दो जालसाजों को चार साल की कैद
विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने दो दोषियों को चार-चार साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में फतेहाबाद शहर थाना पुलिस ने नौ फरवरी 2016 को संदीप कुमार, निवासी भट्टूकलां सोतर की शिकायत पर लखविंद्र सिंह निवासी भिरडाना व रामनारायण निवासी भट्टूकलां के खिलाफ गबन का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में संदीप ने बताया था कि उक्त लोगों ने उसे स्टडी वीजा पर विदेश जाने का झांसा देकर उससे दो लाख रुपये ठग लिए। जब उसने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों को दोषी मानते हुए उनको चार-चार साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया था कि 23 जून की रात को वह सोए हुए थे, लेकिन सुबह उनकी 16 साल की बेटी घर से गायब मिली। बाद में पुलिस ने उसे 16 जुलाई 2021 को बरामद कर लिया था। नाबालिग ने अपने बयान में बताया था कि उसके रिश्ते के चाचा का लड़का उनके घर आता जाता रहता था। उसने उसे अमृतसर घुमाने का झांसा दिया और अपने साथ ले गया। रास्ते में उसका एक साथी सुखविंद्र भी मिल गया। आरोप था कि दोनों ने पंजाब के एक शहर में होटल में उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद जब उसके रिश्ते के चाचा का लड़का उसे दिल्ली ले जाने वाला था तो उकलाना के पास पुलिस ने उनको बरामद कर लिया। उसके का चाचा का लड़का भी नाबालिग था, इसलिए उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। वहीं, अदालत ने सोमवार को सुखविंद्र को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद व 64 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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दो जालसाजों को चार साल की कैद
विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने दो दोषियों को चार-चार साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में फतेहाबाद शहर थाना पुलिस ने नौ फरवरी 2016 को संदीप कुमार, निवासी भट्टूकलां सोतर की शिकायत पर लखविंद्र सिंह निवासी भिरडाना व रामनारायण निवासी भट्टूकलां के खिलाफ गबन का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में संदीप ने बताया था कि उक्त लोगों ने उसे स्टडी वीजा पर विदेश जाने का झांसा देकर उससे दो लाख रुपये ठग लिए। जब उसने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों को दोषी मानते हुए उनको चार-चार साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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