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Fatehabad News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 1.15 लाख रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 10 May 2024 12:01 AM IST
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20 years imprisonment for raping a minor, fine of Rs 1.15 lakh
फतेहाबाद। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी सर्वजीत को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के स्पेशल जज अमित गर्ग की अदालत ने 20 साल की कैद व 1 लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में थाना शहर रतिया पुलिस ने 25 दिसंबर 2021 को नाबालिग के पिता की शिकायत पर दोषी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में नाबालिगा के पिता ने बताया था कि 23 दिसंबर 2021 को वह अपने काम पर बाहर गया हुआ था और पीछे से सर्वजीत उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर से बहला-फुसलाकर ले गया, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर लड़की को 19 जनवरी 2022 को बरामद कर लिया। कोर्ट के समक्ष लड़की ने अपने बयान में बताया था कि जब वह स्कूल जाती थी तो सर्वजीत आते-जाते उसे छेड़ता था और उसका रास्ता रोकता था। नाबालिग ने बताया कि जब वह घर पर अकेली थी तो सर्वजीत आया और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोषी सर्वजीत को 20 साल की कैद व 1.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इन धाराओं के तहत हुई सजा
धारा 450 में 5 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में 10 साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 354ए (1)(आई) में 2 साल की सजा, 354 डी (1)(आई) में 2 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना, 376(2) एन में 15 साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना, पॉक्सो की धारा 6 के तहत 20 साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना, पॉक्सो की धारा 8 के तहत 5 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, पॉक्सो की धारा 12 के तहत 3 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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