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बिजली चोरों पर सख्त हुआ निगम, दूसरी बार फंसे तो जारी होगा गैर जमानती वारंट होगा
Updated Mon, 20 Nov 2017 10:31 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद।
बिजली चोरों के खिलाफ दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम ने सख्त रवैया अपनाने का फैसला कर लिया है। बार-बार बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अब बकायदा पुलिस में शिकायत होगी और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तारी देनी होगी तथा अदालत से जमानत लेकर ही बाहर निकल पाएंगे। इससे पहले महज जुर्माना देकर बिजली चोर अपना पिंड छुड़ा लिया करते थे। लेकिन बार-बार बिजली चोरी से आजिज बिजली निगम ने अब ऐसे बिजली चोरों पर नकेल कसने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
इतने कड़े फैसले लेने के पीछे बिजली निगम की मंशा लगातार बढ़ते लाइनलॉस को कम करने की भी है जिसके कारण निगम का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए निगम को बिजली के दाम बढ़ाने पड़ते हैं जिसका सीधा नुकसान नियमित बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा था। दूसरी ओर बिजली चोरी करने वालों द्वारा बार-बार बिजली चोरी करने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही अब बिजली निगम ने दूसरी बार बिजली चोरी में फंसने वाले उपभोक्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्णय लिया गया है।
जुर्माने भरकर दोबारा करते थे बिजली चोरी, अब होगी गिरफ्तारी, सजा का भी होगा प्रावधान
बिजली निगम की टीमों के छापों में कई बार बिजली चोरी करते लोगों को पकड़ा जाता था। बिजली निगम अपने स्तर पर ऐसे उपभोक्ताओं को जुर्माना लगा देता था। होता ये था कि जुर्माना भरने पर उपभोक्ता के खिलाफ किसी प्रकार की कोई और कार्यवाही नहीं होती थी। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होने लगा कि जुर्माना भरने के बाद डिफाल्टर उपभोक्ता और ज्यादा पैमाने पर बिजली चोरी करने लगते। विभाग के उच्चाधिकारियों के सामने जब ये बात आई तो बकायदा औपचारिक निर्देश जारी कर ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ पुलिस शिकायत करने को कहा गया। अब दूसरी बार बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जमानत लेने के बावजूद कोर्ट में मुकदमा चलेगा और दोष साबित होने पर तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान है।
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छह माह में बिजली चोरी के 57 मामले, 60 लाख से अधिक वसूला है जुर्माना
पिछले छह माह में बिजली निगम की टीमों द्वारा मारे गए छापों के दौरान बिजली चोरी के 57 मामले पकड़े गए हैं। इसमें 60 लाख से अधिक रुपये का जुर्माना सिर्फ फतेहाबाद शहर में लगाया गया है। फतेहाबाद शहर से इतर गांवों और पूरे जिले में निगम की टीमों की कार्यवाही का आंकलन करें तो पिछले छह माह का आंकड़ा लगभग दो करोड़ की जुर्माना राशि पहुंचता है।
बिजली चोरी लगातार बढ़ने के कारण निगम ने फैसला लिया है कि दूसरी बार बिजली चोरी में फंसने वाले उपभोक्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया जाएगा ताकि उनके मन में बिजली चोरी को लेकर एक खौफ बन सके। अभी तक जुर्माना देकर छूटने वाले उपभोक्ता फिर से बिजली चोरी करने लगते थे, जिससे निगम का उद्देश्य सफल नहीं हो रहा था।
-भजन सिंह कंबोज, एसडीओ, बिजली निगम, फतेहाबाद
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फतेहाबाद।
बिजली चोरों के खिलाफ दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम ने सख्त रवैया अपनाने का फैसला कर लिया है। बार-बार बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अब बकायदा पुलिस में शिकायत होगी और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तारी देनी होगी तथा अदालत से जमानत लेकर ही बाहर निकल पाएंगे। इससे पहले महज जुर्माना देकर बिजली चोर अपना पिंड छुड़ा लिया करते थे। लेकिन बार-बार बिजली चोरी से आजिज बिजली निगम ने अब ऐसे बिजली चोरों पर नकेल कसने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
इतने कड़े फैसले लेने के पीछे बिजली निगम की मंशा लगातार बढ़ते लाइनलॉस को कम करने की भी है जिसके कारण निगम का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए निगम को बिजली के दाम बढ़ाने पड़ते हैं जिसका सीधा नुकसान नियमित बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा था। दूसरी ओर बिजली चोरी करने वालों द्वारा बार-बार बिजली चोरी करने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही अब बिजली निगम ने दूसरी बार बिजली चोरी में फंसने वाले उपभोक्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्णय लिया गया है।
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जुर्माने भरकर दोबारा करते थे बिजली चोरी, अब होगी गिरफ्तारी, सजा का भी होगा प्रावधान
बिजली निगम की टीमों के छापों में कई बार बिजली चोरी करते लोगों को पकड़ा जाता था। बिजली निगम अपने स्तर पर ऐसे उपभोक्ताओं को जुर्माना लगा देता था। होता ये था कि जुर्माना भरने पर उपभोक्ता के खिलाफ किसी प्रकार की कोई और कार्यवाही नहीं होती थी। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होने लगा कि जुर्माना भरने के बाद डिफाल्टर उपभोक्ता और ज्यादा पैमाने पर बिजली चोरी करने लगते। विभाग के उच्चाधिकारियों के सामने जब ये बात आई तो बकायदा औपचारिक निर्देश जारी कर ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ पुलिस शिकायत करने को कहा गया। अब दूसरी बार बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जमानत लेने के बावजूद कोर्ट में मुकदमा चलेगा और दोष साबित होने पर तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान है।
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छह माह में बिजली चोरी के 57 मामले, 60 लाख से अधिक वसूला है जुर्माना
पिछले छह माह में बिजली निगम की टीमों द्वारा मारे गए छापों के दौरान बिजली चोरी के 57 मामले पकड़े गए हैं। इसमें 60 लाख से अधिक रुपये का जुर्माना सिर्फ फतेहाबाद शहर में लगाया गया है। फतेहाबाद शहर से इतर गांवों और पूरे जिले में निगम की टीमों की कार्यवाही का आंकलन करें तो पिछले छह माह का आंकड़ा लगभग दो करोड़ की जुर्माना राशि पहुंचता है।
बिजली चोरी लगातार बढ़ने के कारण निगम ने फैसला लिया है कि दूसरी बार बिजली चोरी में फंसने वाले उपभोक्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया जाएगा ताकि उनके मन में बिजली चोरी को लेकर एक खौफ बन सके। अभी तक जुर्माना देकर छूटने वाले उपभोक्ता फिर से बिजली चोरी करने लगते थे, जिससे निगम का उद्देश्य सफल नहीं हो रहा था।
-भजन सिंह कंबोज, एसडीओ, बिजली निगम, फतेहाबाद