{"_id":"5a70bae44f1c1b92268b753a","slug":"161517337316-fatehabad-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रशासन की रोक के बावजूद पिता ने नाबालिग बेटी की कर दी शादी, पति, पिता सहित कइयों पर मामला दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रशासन की रोक के बावजूद पिता ने नाबालिग बेटी की कर दी शादी, पति, पिता सहित कइयों पर मामला दर्ज
Updated Wed, 31 Jan 2018 12:05 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नाबालिग बेटी की कराई शादी, पिता-पति सहित ससुराल वालों पर रिपोर्ट दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद । गांव बनवाली में नाबालिग की शादी कराए जाने का मामला खुलने के बाद जिला महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने उसके पिता और पति समेत अन्य ससुराल वालों के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
थाना फतेहाबाद सदर में दी गई शिकायत में जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि दो दिसंबर 2017 गांव बनावाली निवासी मक्खन सिंह द्वारा अपनी दो बेटियों का विवाह किया जा रहा था। उन्हें सूचना मिली कि बेटियां नाबालिग हैं, जिस पर वह टीम के साथ मौके पर गईं। जांच में पता चला कि मक्खन सिंह की बड़ी बेटी प्रवीण बालिग है, जबकि छोटी बेटी नाबालिग थी। उनकी उम्र 16 वर्ष नौ महीने ही थी, फिर भी उसका विवाह कराया जा रहा था। जिस पर मक्खन सिंह को समझा गया और वह छोटी बेटी विवाह उसके बालिग होने तक नहीं करने के लिए राजी हो गया। इस संबंध में उसने बयान भी दिया, जिसे दर्ज किया गया था। अब सूचना मिली कि मक्खन सिंह नहीं माना था और तीन दिसंबर 2017 को ही नाबालिग बेटी का विवाह सिरसा के गांव करीवाला निवासी सोनू के साथ गुपचुप तरीके से कर दिया गया। जिस पर नाबालिग के पिता मक्खन सिंह, पति सोनू, ससुर कुलवंत सिंह और सास कुलवंत कौर के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केज दर्ज कराया गया, इसके साथ ही पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत दोषियों को दो वर्ष तक का कारावास की सजा दिए जाने के साथ ही एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद । गांव बनवाली में नाबालिग की शादी कराए जाने का मामला खुलने के बाद जिला महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने उसके पिता और पति समेत अन्य ससुराल वालों के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
थाना फतेहाबाद सदर में दी गई शिकायत में जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि दो दिसंबर 2017 गांव बनावाली निवासी मक्खन सिंह द्वारा अपनी दो बेटियों का विवाह किया जा रहा था। उन्हें सूचना मिली कि बेटियां नाबालिग हैं, जिस पर वह टीम के साथ मौके पर गईं। जांच में पता चला कि मक्खन सिंह की बड़ी बेटी प्रवीण बालिग है, जबकि छोटी बेटी नाबालिग थी। उनकी उम्र 16 वर्ष नौ महीने ही थी, फिर भी उसका विवाह कराया जा रहा था। जिस पर मक्खन सिंह को समझा गया और वह छोटी बेटी विवाह उसके बालिग होने तक नहीं करने के लिए राजी हो गया। इस संबंध में उसने बयान भी दिया, जिसे दर्ज किया गया था। अब सूचना मिली कि मक्खन सिंह नहीं माना था और तीन दिसंबर 2017 को ही नाबालिग बेटी का विवाह सिरसा के गांव करीवाला निवासी सोनू के साथ गुपचुप तरीके से कर दिया गया। जिस पर नाबालिग के पिता मक्खन सिंह, पति सोनू, ससुर कुलवंत सिंह और सास कुलवंत कौर के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केज दर्ज कराया गया, इसके साथ ही पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत दोषियों को दो वर्ष तक का कारावास की सजा दिए जाने के साथ ही एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विज्ञापन