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प्रचार सामग्री में प्रैस का पता नहीं देना होगा गैरकानूनी : डीसी

Thu, 14 Mar 2019 11:15 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2019 11:15 PM IST
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प्रचार सामग्री में प्रैस का पता नहीं देना होगा गैरकानूनी : डीसी
प्रचार सामग्री में प्रेस का पता नहीं देना होगा गैरकानूनी : डीसी
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार व उसके समर्थक प्रचार सामग्री, पोस्टर, पम्लेट, हैंड बिल, बैनर आदि जिस प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए उनका पूर्ण पता छपाई सामग्री के मुख पृष्ठ पर अंकित होना चाहिए। जिलाधीश ने धारा 144 लागू करते हुए कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127ए के अनुसार कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री छाप कर नहीं दे सकते। छपाई दस्तावेज किसी के धर्म, जाति, समाज, भाषा या चरित्र हनन का प्रकाशन गैर कानूनी होगा। दोषी पाए जाने वाले प्रकाशन व छपवाई करवाकर सामग्री जारी करने वाले के विरुद्ध कैद व जुर्माने का प्रावधान है।

उपायुक्त ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस के मालिक और प्रिंटर्स किसी भी प्रकार की छपाई करने से पहले स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि छपाई के मुख पृष्ठ पर प्रिंटर पूरा पता प्रेस सहित मुद्रित करें, छपाई के संबंध में प्रत्येक प्रिंटर को छपाई से संबंधित घोषणा जो दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित हो जिला निर्वाचन कार्यालय में छपाई के तुरंत बाद जमा करवानी होगी और मुद्रित सामग्री की दो-दो प्रतियां निर्धारित घोषणा प्रपत्र के 1 व 2 के साथ संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है। उपायुक्त ने कहा कि इन निर्देशों की उल्लंघना करने वाले प्रिंटर्स और प्रकाशित करवाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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