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एक अगस्त के बाद जमीनों की खरीद फरोखत करने वालों से होगी अतिरिक्त स्टांप फीस की वसूली

Wed, 22 Nov 2017 10:54 PM IST
Updated Wed, 22 Nov 2017 10:54 PM IST
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एक अगस्त के बाद जमीनों की खरीद फरोखत करने वालों से होगी अतिरिक्त स्टांप फीस की वसूली
अमर उजाला ब्यूरो
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जाखल।
जाखल मंडी में 1 अगस्त 2017 के बाद जमीन, जायदाद की खरीद फरोख्त करने वाले भू मालिकों से अब 2 प्रतिशत की अतिरिक्त स्टांप फीस की वसूली की जाएगी। उप तहसील प्रशासन की ओर से इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक संबंधित भूमि मालिक को नोटिस भेजकर अतिरिक्त फीस की वसूली की जाएगी।
जाखल मंडी को नगरपालिका घोषित होने के बाद अब इसे ग्राम पंचायत की बजाय शहरी दर्जा मिल चुका है। जिसके तहत अब शहर में किसी भी जमीन, जायदाद की खरीद फरोख्त पर स्टांप फीस 5 प्रतिशत की बजाय 7 प्रतिशत लगेगी। राजस्व विभाग की ओर से बढ़ाई गई फीस वसूली के आदेश लागू कर दिए गए हैं। बढ़ाकर वसूली जाने वाली अतिरिक्त फीस नगरपालिका के खाते में जमा होगी। जिसे शहर के विकास एवं जनता की सुख सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।
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प्रदेश सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कर 25 जुलाई 2017 को जाखल को नगर पालिका घोषित किया गया था। अब उप तहसील प्रशासन यहां 1 अगस्त के बाद से हुई जमीनों, जायदाद की पंजीकरण कराने वालों की सूचि तैयार कर रहा है। जिनसे पंजीकरण के समय वसूली गई 5 प्रतिशत फीस के बाद अब 2 प्रतिशत अतिरिक्त फीस ली जाएगी।
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सभी को नोटिस भेजकर करेंगे वसूली
नगरपालिका का दर्जा दिए जाने के बाद विभाग के आदेशानुसार उप तहसील प्रशासन की ओर से बढ़ी हुई फीस को लागू भी कर दिया गया है। जिसके लिए भू खरीददारों की सूचि तैयार कर उन्हें नोटिस भेजकर अतिरिक्त 2 प्रतिशत की फीस वसूल करेंगे। अतिरिक्त फीस जमा नहीं कराने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
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