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मोबाइल स्नेचिंग मामले में दो दोषियों को
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स्नेचिंग मामले में दो दोषियों को 8-8 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके जैन की अदालत ने मोबाइल स्नेचिंग के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो युवकों को दोषी करार देते हुए उनको 8-8 साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, फतेहाबाद शहर पुलिस ने 2 अगस्त 2018 को देव कुमार निवासी ठाकर बस्ती की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ स्नेचिंग का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में देव कुमार ने बताया कि 23 जुलाई 2018 की दोपहर करीब 3 बजे वह अपने पिता संजय कुमार के साथ गली में खड़ा था। इसी दौरान बाइक पर आए दो युवकों में से पीछे बैठे युवक ने उसके हाथ से एमआई-5ए मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने बाद में जांच के दौरान रवि सिंह उर्फ बिट्टू और हरजीत उर्फ किप्पा निवासी खुनन को काबू किया था। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके जैन की अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए 8-8 साल कैद की सजा सुनाई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके जैन की अदालत ने मोबाइल स्नेचिंग के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो युवकों को दोषी करार देते हुए उनको 8-8 साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, फतेहाबाद शहर पुलिस ने 2 अगस्त 2018 को देव कुमार निवासी ठाकर बस्ती की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ स्नेचिंग का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में देव कुमार ने बताया कि 23 जुलाई 2018 की दोपहर करीब 3 बजे वह अपने पिता संजय कुमार के साथ गली में खड़ा था। इसी दौरान बाइक पर आए दो युवकों में से पीछे बैठे युवक ने उसके हाथ से एमआई-5ए मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने बाद में जांच के दौरान रवि सिंह उर्फ बिट्टू और हरजीत उर्फ किप्पा निवासी खुनन को काबू किया था। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके जैन की अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए 8-8 साल कैद की सजा सुनाई है।