फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   10 years in prison for raping teenager

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Aug 2022 10:51 PM IST
विज्ञापन
10 years in prison for raping teenager
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त प्रगट सिंह उर्फ दीप सिंह को 10 साल की कैद की सुनाई है। अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

टोहाना सदर पुलिस ने 17 अप्रैल 2021 को क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की शिकायत पर सिरसा जिले के कंगनपुर निवासी प्रगट सिंह उर्फ दीप सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि उसकी 17 साल की दोहती उसके पास आई हुई थी। इसी दौरान आरोपी उसे 17 अप्रैल 2021 को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप लगाया कि उसकी दोहती से दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी दी। 19 अप्रैल को पुलिस ने किशोरी को दोषी के घर से बरामद कर लिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी प्रगट सिंह को 10 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed