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कॉमन सर्विस सेंटर पर आज से श्रमिक निशुल्क बनवा सकेंगे यूनिक आईडी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Aug 2021 12:11 AM IST
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Workers will be able to get a unique ID made for free from today at the Common Service Center
कॉमन सर्विस सेंटर पर आज से श्रमिक निशुल्क बनवा सकेंगे यूनिक आईडी
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चरखी दादरी। परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर अब देश के असंगठित श्रमिकों के यूनिक आई कार्ड बनेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 25 अगस्त से इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार देशभर में करोड़ों असंगठित श्रमिक विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब इनके कार्य के अनुसार विभाजन का खाका तैयार किया जाएगा, ताकि इनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियांवित किया जा सके। जिले में सैकड़ों असंगठित श्रमिक हैं, जिनका पंजीकरण किया जाना है।
अहम बात यह है कि सभी का पंजीकरण निशुल्क होगा। चरखी दादरी कॉमन सर्विस सेंटर के डीएम विक्रम यादव ने बताया कि इसके लिए सरकार कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को 20 रुपये प्रति कार्ड देगी। यदि इस यूनिक आईडी कार्ड में आवेदक बाद में अपडेट करवाता है तो उसके 20 रुपये उसे खुद देने होंगे। यूनिक आईडी कार्ड बनते ही इन संगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल जाएगा। इसका एक साल का खर्च भी खुद सरकार ही वहन करेगी। असंगठित श्रमिक किस वर्ग से है, इसका खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आसानी से क्रियांवित कर इनके लिए बजट का प्रावधान किया जा सकेगा। साथ ही श्रमिकों की गतिविधियों और वह किसी राज्य से किस राज्य में जा रहे हैं, इसका भी पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी।
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ये श्रमिक कर सकते हैं पंजीकरण
यूनिक आईडी कार्ड बनाने के लिए छोटे किसान, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, पशुपालक, मछली विक्रेता, मोची, ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले, रेहड़ी व फड़ लगाने वाले, न्यूज पेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्शा व ऑटो चालक एवं संचालक, मनरेगा श्रमिक, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, चाय विक्रेता आदि अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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पंजीयन के लिए जरूरी
- आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का पीएफ और ईएसआई खाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
वर्जन ::: आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। बैंक का खाता और मोबाइल फोन भी अनिवार्य है। वह किसी भी सीएससी पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकता है। इसके लिए सीएचसी संचालकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
- विक्रम यादव, डीएम, कॉमन सर्विस सेंटर
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