फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Voter list preparation process for Panchayat elections will start from 23

पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया 23 से होगी शुरू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 11:57 PM IST
विज्ञापन
Voter list preparation process for Panchayat elections will start from 23
पंचायत विभाग कार्यालय। - फोटो : CharkhiDadri
चरखी दादरी। जिले में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया 23 मई से आरंभ हो जाएगी। सभी पंचायतों, पंचायत समिति व जिला परिषद के वार्ड की वोटर लिस्ट 22 जुलाई को प्रकाशित कर दी जाएगी। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अजीत सिंह ने यह जानकारी दी है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पांच जनवरी 2022 को प्रकाशित हुई विधानसभा की मतदाता सूची के अनुसार जिले के चारों ब्लॉक, पंचायतों और जिला परिषद की वार्ड वाइज व बूथ वाइज वोटर लिस्ट बनाने का कार्य 23 मई से 13 जून तक किया जाएगा। इसके बाद 15 जून को वार्ड वाइज और बूथ वाइज मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। गांवों के मतदाता इस सूची को अपने बीएलओ के पास या खंड कार्यालय में देख सकते हैं। मतदाता सूची को लेकर उसमें कोई गलती है तो वोटर अपना दावा या आपत्ति खंड के निर्वाचक अधिकारी को 21 जून की शाम चार बजे तक दे सकते हैं। इस दौरान 19 जून को रविवार का अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि दादरी, बौंद, झोझू व बाढड़ा खंड के निर्वाचक अधिकारी 28 जून तक इन दावे व आपत्तियों का निपटारा करेंगे। मतदाता अगर निर्वाचक अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के कार्यालय में एक जुलाई तक अपील कर सकता है।
विज्ञापन

- छह जुलाई तक दावों और आपत्तियों का होगा निपटान
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी 6 जुलाई तक सभी दावे व आपत्तियों का निपटारा करेंगे। इसके बाद 22 जुलाई को जिला की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति व जिला परिषद की मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इस दौरान कोई भी नया वोट नहीं बनाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

- चारों खंडों के निर्वाचक अधिकारी किए जा चुके नियुक्त
पंचायत चुनाव के मद्देनजर उपायुक्त चारों खंडों के लिए निर्वाचक एवं उप निर्वाचक अधिकारी पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। इनकी निगरानी में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed