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21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को मिलेगी दिव्यांग पेंशन: उपायुक्त

Sat, 05 Jul 2025 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 05 Jul 2025 12:25 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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चरखी दादरी। सरकार ने 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र लोगों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वह हरियाणा का निवासी हो या फिर आवेदन करते समय तीन वर्ष से हरियाणा में रह रहा हो। आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उपायुक्त ने बताया कि 3 मार्च 2025 को दिव्यांग पेंशन के लिए 21 बीमारियों को शामिल किया गया है। इसमें चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशीय दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाणी और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, बहु विकलांगता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित व बौना आदि विकार शामिल हैं।
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दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र आवश्यक है। इस दिव्यांगता प्रमाणपत्र को परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाकर दिव्यांग पेंशन बनवाई जा सकती है।
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