{"_id":"68e7e5219cf62278010f6256","slug":"fine-against-throw-rubbish-on-public-places-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1001-145978-2025-10-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: सार्वजनिक स्थानों पर ठोस अपशिष्ट डालने पर लगाया प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: सार्वजनिक स्थानों पर ठोस अपशिष्ट डालने पर लगाया प्रतिबंध
विज्ञापन
- उल्लंघन करने पर लग सकता है 50 हजार रुपये तक जुर्माना
माई सिटी रिपोर्टर
चरखी दादरी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों और बोर्ड की गाइडलाइंस के तहत सार्वजनिक या अनधिकृत स्थानों पर ठोस अपशिष्ट डालना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील श्योराण ने बताया कि पहली बार गैर-बड़े अपशिष्ट के अनधिकृत निस्तारण पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगली बार गैर-बड़े अपशिष्ट के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये, पहली बार बल्क अपशिष्ट डालने पर 25 हजार रुपये और अगली बार बल्क अपशिष्ट के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि नगरपालिकाओं, नगर परिषदों एवं बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने का अधिकार दिया गया है। भुगतान न करने पर यह राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। सभी शहरी निकायों को होर्डिंग्स, बैनर लगाने एवं समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
क्षेत्रीय अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे कचरे को केवल निर्धारित स्थानों पर ही डालें। स्रोत पर ही गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग करें तथा अनधिकृत स्थानों पर कचरा न डालें। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिकायत अथवा उल्लंघन की सूचना देने के लिए नागरिक अपने स्थानीय नगर परिषद/नगरपालिका कार्यालय या बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, दादरी से संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
चरखी दादरी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों और बोर्ड की गाइडलाइंस के तहत सार्वजनिक या अनधिकृत स्थानों पर ठोस अपशिष्ट डालना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील श्योराण ने बताया कि पहली बार गैर-बड़े अपशिष्ट के अनधिकृत निस्तारण पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगली बार गैर-बड़े अपशिष्ट के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये, पहली बार बल्क अपशिष्ट डालने पर 25 हजार रुपये और अगली बार बल्क अपशिष्ट के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
विज्ञापन
क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि नगरपालिकाओं, नगर परिषदों एवं बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने का अधिकार दिया गया है। भुगतान न करने पर यह राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। सभी शहरी निकायों को होर्डिंग्स, बैनर लगाने एवं समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
क्षेत्रीय अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे कचरे को केवल निर्धारित स्थानों पर ही डालें। स्रोत पर ही गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग करें तथा अनधिकृत स्थानों पर कचरा न डालें। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिकायत अथवा उल्लंघन की सूचना देने के लिए नागरिक अपने स्थानीय नगर परिषद/नगरपालिका कार्यालय या बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, दादरी से संपर्क कर सकते हैं।