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अनजान एप को न करें डाउनलोड : पीएसआई विशाल
Thu, 06 Jun 2024 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 06 Jun 2024 01:35 AM IST
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छपार बहुतकनीकी संस्थान में आयोजित साइबर जागरुकता कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थी।
झोझूकलां। छपार स्थित बहुतकनीकी संस्थान में बुधवार को जिला पुलिस की ओर से साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही विद्यार्थियों को सावधानियों की जानकारी भी दी गई।
पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि मोबाइल पर किसी भी प्रकार का गेम खेलते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी भी अनजान एप को अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। यदि कुछ भी संदिग्ध प्रतीत हो तो तुरंत अपने माता-पिता को सूचित करें। किसी भी अनजान फोन कॉल या वीडियो कॉल या मैसेज का जवाब न दें। पीएसआई विशाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।
महिलाओं को दी पॉक्सो एक्ट की जानकारी
चरखी दादरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व मुख्य दंडाधिकारी सौरभ कुमार के निर्देशानुसार वाल्मीकि बस्ती के सामुदायिक केंद्र में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अधिवक्ता दिव्यता गोयल ने बस्ती की महिलाओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार हम आपके बच्चों के साथ हुए यौन शोषण की घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवा सकते हैं। इस अवसर पर जिला बाल कल्याण अधिकारी नीलकमल ने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद किस प्रकार विभाग से आर्थिक सहायता ले सकते हैं।
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पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि मोबाइल पर किसी भी प्रकार का गेम खेलते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी भी अनजान एप को अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। यदि कुछ भी संदिग्ध प्रतीत हो तो तुरंत अपने माता-पिता को सूचित करें। किसी भी अनजान फोन कॉल या वीडियो कॉल या मैसेज का जवाब न दें। पीएसआई विशाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।
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महिलाओं को दी पॉक्सो एक्ट की जानकारी
चरखी दादरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व मुख्य दंडाधिकारी सौरभ कुमार के निर्देशानुसार वाल्मीकि बस्ती के सामुदायिक केंद्र में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अधिवक्ता दिव्यता गोयल ने बस्ती की महिलाओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार हम आपके बच्चों के साथ हुए यौन शोषण की घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवा सकते हैं। इस अवसर पर जिला बाल कल्याण अधिकारी नीलकमल ने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद किस प्रकार विभाग से आर्थिक सहायता ले सकते हैं।
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