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Charkhi Dadri: अदालत ने तीन मादक पदार्थ तस्करों को सुनाई 15 साल की कैद, बरामद हुई थी 30.182 KG चरस
Fri, 26 May 2023 11:53 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 26 May 2023 11:53 PM IST
सार
वर्ष 2020 में सेंट्रो सवार आरोपियों से 30 किलो 182 ग्राम चरस बरामद हुई थी। एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
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court demo
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के चरखी दादरी में अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने तीन मादक पदार्थ तस्करों को 15 साल कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। तीनों दोषियों से पुलिस टीम ने 30 किलो 182 ग्राम चरस बरामद की थी।
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पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि दादरी सीआईए स्टाफ 19 अगस्त 2020 को गांव लोहरवाड़ा अड्डे पर तैनात थी। इसी दौरान सूचना मिली कि भिवानी के मिलकपुर निवासी विनोद उर्फ बांगड़, बवानीखेड़ा निवासी निशांत उर्फ निशु और हिसार के बीड फार्म निवासी प्रवीण उर्फ मक्कू नशीला पदार्थ बेचने का काम करते हैं।
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तीनों मिलकर प्रवीण उर्फ मक्कू की सेंट्रो से नेपाल बॉर्डर से चरस लाए है और गुरुग्राम से दादरी के रास्ते हिसार जाएंगे। इस पर सीआईए ने मोरवाला-बिगोवा टी प्वाइंट पर नाकाबंदी कर दी। कुछ समय बाद टीम ने एक सेंट्रो को रुकवाया तो उसमें तीन युवक सवार मिले। संदेह के आधार पर सेंट्रो की तलाशी ली गई तो 30 किलो 182 ग्राम चरस मिली। इसके बाद तीनों के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज किया गया था।
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