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नया वकील करने से पहले मुवक्किल को पुराने वकील से लेनी होगी एनओसी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 04 Jan 2022 11:03 PM IST
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Before getting a new lawyer, the client will have to take NOC from the old lawyer
चरखी दादरी। जिला दादरी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सुरेंद्र मैहड़ा ने की। बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में सुरेंद्र मैहड़ा ने प्रस्ताव रखा कि जिला दादरी बार की अदालतों में जो मुकदमे विचाराधीन हैं, उनमें यदि मुवक्किल को नया वकील करना है तो पहले वाले अधिवक्ता से एनओसी लेनी अनिवार्य होगी। दूसरा प्रस्ताव रखा गया कि जिले से बाहर के अधिवक्ताओं को जिला दादरी बार में मुकदमों की पैरवी करने के लिए स्थानीय बार का अधिवक्ता हायर करना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त दोनों प्रस्तावों की कोई अवहेलना करता है तो जिला दादरी बार में 10 हजार रुपये जुर्माना के रूप में जमा करवाना होगा। बैठक में इन दोनो प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
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बैठक में बार प्रधान ने कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, इसलिए सभी अधिवक्ता मास्क लगाकर अदालतों में प्रवेश करें और कोरोना गाइडलाइन एवं नियमों की पालना करें ताकि पहले की तरह इस लड़ाई में भी जीत हासिल कर सकें। बार प्रधान ने आमजन से भी अपील की है कि वे मुंह पर मास्क लगाकर ही कोर्ट कांपलेक्स में प्रवेश करें। इस अवसर पर बार उपप्रधान कुलदीप सांगवान, सचिव मंजीत श्योराण, सह सचिव मनदीप फौगाट, खजांची सोमबीर चंदेनी आदि मौजूद रहे।
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