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Charkhi Dadri News: खाद्य पदार्थों के सैंपल केसों की सुनवाई, 4.24 लाख रुपये जुर्माना
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माई सिटी रिपोर्टर
चरखी दादरी। अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा ने वीरवार को खाद्य पदार्थों, लाइसेंस व पंजीकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई की। विभिन्न मामलों में निर्णय सुनाते हुए अवैध, बिना लाइसेंस एवं बिना पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचने पर कुल 4 लाख 24 हजार 972 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एडीसी ने बताया कि शहर में स्थित अर्बन मार्केटिंग के अवमानक देसी घी व घी से संबंधित मामलों में मैसर्स प्रेम डेयरी, गांधी नगर तथा मैसर्स लकी एजेंसीज, बंधवाना गेट वार्ड-13 पर 49 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार, अन्य खाद्य पदार्थों में मैसर्स नवीन, मैसर्स प्रेम डेयरी, मैसर्स श्रीकृष्ण डेयरी अचीना, मैसर्स सतपाल गौर, मैसर्स शिव शक्ति घिकाड़ा रोड तथा मैसर्स दक्ष आचार स्टोर, अमित कुमार आदि के मामलों में लाइसेंस एवं पंजीकरण न करवाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को चेतावनी दी कि भविष्य में वे अपने खाद्य व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण करवाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।
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एडीसी ने आमजन से आह्वान किया कि यदि किसी खाद्य पदार्थ के निर्माण, बिक्री, भंडारण, पैकिंग या वितरण के दौरान अवमानक गुणवत्ता या बिना मानक अंकित उत्पाद पाए जाएं, तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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चरखी दादरी। अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा ने वीरवार को खाद्य पदार्थों, लाइसेंस व पंजीकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई की। विभिन्न मामलों में निर्णय सुनाते हुए अवैध, बिना लाइसेंस एवं बिना पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचने पर कुल 4 लाख 24 हजार 972 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एडीसी ने बताया कि शहर में स्थित अर्बन मार्केटिंग के अवमानक देसी घी व घी से संबंधित मामलों में मैसर्स प्रेम डेयरी, गांधी नगर तथा मैसर्स लकी एजेंसीज, बंधवाना गेट वार्ड-13 पर 49 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार, अन्य खाद्य पदार्थों में मैसर्स नवीन, मैसर्स प्रेम डेयरी, मैसर्स श्रीकृष्ण डेयरी अचीना, मैसर्स सतपाल गौर, मैसर्स शिव शक्ति घिकाड़ा रोड तथा मैसर्स दक्ष आचार स्टोर, अमित कुमार आदि के मामलों में लाइसेंस एवं पंजीकरण न करवाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को चेतावनी दी कि भविष्य में वे अपने खाद्य व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण करवाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।
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एडीसी ने आमजन से आह्वान किया कि यदि किसी खाद्य पदार्थ के निर्माण, बिक्री, भंडारण, पैकिंग या वितरण के दौरान अवमानक गुणवत्ता या बिना मानक अंकित उत्पाद पाए जाएं, तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।