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Charkhi Dadri News: मादक पदार्थ तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 15 साल कैद की सजा
Thu, 27 Feb 2025 10:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 27 Feb 2025 10:44 PM IST
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कोर्ट::अमर उजाला एकसकलूसिव
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- जुलाई 2017 में दादरी सीआईए ने दो आरोपियों को काबू कर पिकअप से बरामद किया था 3.05 क्विंटल डोडा पोस्त, दोनों को दोषी करार देकर कोर्ट ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। मादक पदार्थ तस्करी के करीब साढ़े सात साल पुराने मामले में एडीजे जसबीर कुंडू की कोर्ट ने दोषी तस्कर नौरंगाबास जाटान निवासी सुभाष उर्फ सेढु को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। उसके साथी तस्कर को भी कोर्ट पहले ही दोषी करार देते हुए सजा सुना चुकी है।
जानकारी के अनुसार, 31 जुलाई 2017 को दादरी सदर थाने में मादक पदार्थ अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले में दादरी सीआईए ने गुप्त सूचना के आधार पर डोडा पोस्त की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को काबू किया था। उनकी पिकअप से डोडा पोस्त के 10 कट्टे बरामद हुए थे।
वहीं, काबू किए गए आरोपी नौरंगाबास जाटान निवासी सुभाष उर्फ सेढु और राजस्थान के झुंझनू जिले के गांव आसलवास निवासी महेश कुमार पर केस दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट महेश को पहले सजा सुना चुकी है। दूसरे दोषी सुभाष उर्फ सेढू को 27 फरवरी को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने उसे भगोड़ा भी घोषित किया था।
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- जुलाई 2017 में दादरी सीआईए ने दो आरोपियों को काबू कर पिकअप से बरामद किया था 3.05 क्विंटल डोडा पोस्त, दोनों को दोषी करार देकर कोर्ट ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। मादक पदार्थ तस्करी के करीब साढ़े सात साल पुराने मामले में एडीजे जसबीर कुंडू की कोर्ट ने दोषी तस्कर नौरंगाबास जाटान निवासी सुभाष उर्फ सेढु को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। उसके साथी तस्कर को भी कोर्ट पहले ही दोषी करार देते हुए सजा सुना चुकी है।
जानकारी के अनुसार, 31 जुलाई 2017 को दादरी सदर थाने में मादक पदार्थ अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले में दादरी सीआईए ने गुप्त सूचना के आधार पर डोडा पोस्त की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को काबू किया था। उनकी पिकअप से डोडा पोस्त के 10 कट्टे बरामद हुए थे।
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वहीं, काबू किए गए आरोपी नौरंगाबास जाटान निवासी सुभाष उर्फ सेढु और राजस्थान के झुंझनू जिले के गांव आसलवास निवासी महेश कुमार पर केस दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट महेश को पहले सजा सुना चुकी है। दूसरे दोषी सुभाष उर्फ सेढू को 27 फरवरी को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने उसे भगोड़ा भी घोषित किया था।
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