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Charkhi Dadri News: राष्ट्रीय लोक अदालत में आए 4751 मामले, 4154 का निपटारा
Sun, 15 Dec 2024 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sun, 15 Dec 2024 12:37 AM IST
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दादरी न्यायिक परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करती बेंच। स्रोत: जिविस
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को दादरी जिला न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें चार बेंच ने मामलों की सुनवाई की और करीब 88 प्रतिशत मामलों का निपटान कर दिया।
बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए 4751 मामले रखे गए। चारों बेंच ने इन मामलों की सुनवाई करते हुए 4154 का दोनों पक्षों की रजामंदी से मौके पर ही निपटान कर दिया। इन मामलों में तीन करोड़ इकहत्तर लाख बासठ हजार पांच सौ नब्बे की राशि अवाॅर्ड के रूप में पास की गई।
लोक अदालत के दौरान अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निधि सोलंकी, न्यायिक दंडाधिकारी मयंक गुप्ता और न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्य गर्ग ने मामलों की सुनवाई की। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना अधिनियम, रिकवरी, फौजदारी, चेक बाउंस, वैवाहिक मामलों की सुनवाई की गई। वहीं, कोर्ट केसों के साथ बैंक रिकवरी व बिजली से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की गई।
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जिला सेवा प्राधिकरण के सचिव संजीव काजला ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य केसों का निपटारा लोगों की आपसी सहमति से करना है। इसलिए समय-समय पर प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ताकि, लोग अपने केसों का निपटारा सहमति से करवा सकें व आपसी भाईचारा भी बना रहे।
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चरखी दादरी। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को दादरी जिला न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें चार बेंच ने मामलों की सुनवाई की और करीब 88 प्रतिशत मामलों का निपटान कर दिया।
बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए 4751 मामले रखे गए। चारों बेंच ने इन मामलों की सुनवाई करते हुए 4154 का दोनों पक्षों की रजामंदी से मौके पर ही निपटान कर दिया। इन मामलों में तीन करोड़ इकहत्तर लाख बासठ हजार पांच सौ नब्बे की राशि अवाॅर्ड के रूप में पास की गई।
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लोक अदालत के दौरान अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निधि सोलंकी, न्यायिक दंडाधिकारी मयंक गुप्ता और न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्य गर्ग ने मामलों की सुनवाई की। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना अधिनियम, रिकवरी, फौजदारी, चेक बाउंस, वैवाहिक मामलों की सुनवाई की गई। वहीं, कोर्ट केसों के साथ बैंक रिकवरी व बिजली से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की गई।
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जिला सेवा प्राधिकरण के सचिव संजीव काजला ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य केसों का निपटारा लोगों की आपसी सहमति से करना है। इसलिए समय-समय पर प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ताकि, लोग अपने केसों का निपटारा सहमति से करवा सकें व आपसी भाईचारा भी बना रहे।