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Chandigarh-Haryana News: सरकारी कर्मियों को कल तक देना होगा सोलर अंडरटेकिंग फॉर्म
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को अब सरकारी आवासों में रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के लिए 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करवाना होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और मुख्य प्रशासकों को यह निर्देश जारी किया है। यह निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी के पत्र के बाद दिए गए हैं।
पत्र के अनुसार तय समय तक फॉर्म नहीं देने वाले कर्मचारियों को सोलर सुविधा के उपयोग के लिए असहमत माना जाएगा। सभी विभागों को समयसीमा के भीतर अंडरटेकिंग फॉर्म एकत्र कर हाउस अलॉटमेंट कमेटी को भेजना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
कर्मचारियों के लिए विकल्प
अंडरटेकिंग फॉर्म में कर्मचारियों को तीन विकल्प दिए गए हैं। वे सोलर संयंत्र से बनने वाली बिजली का उपयोग कर निर्धारित यूजर चार्ज देने की सहमति दे सकते हैं। दूसरा विकल्प सुविधा नहीं लेने का है। तीसरा विकल्प यह बताना है कि यह व्यवस्था उन पर लागू नहीं होती। सोलर सुविधा अपनाने वाले कर्मचारियों को निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा। उन्हें संयंत्र के रखरखाव के लिए अधिकृत कर्मचारियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति भी देनी होगी। यदि कोई कर्मचारी सोलर सुविधा नहीं चुनता है तो उसके आवास पर स्थापित संयंत्र से उत्पादित बिजली ग्रॉस मीटरिंग व्यवस्था के तहत बिजली वितरण लाइसेंसधारी को हस्तांतरित की जाएगी।
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को अब सरकारी आवासों में रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के लिए 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करवाना होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और मुख्य प्रशासकों को यह निर्देश जारी किया है। यह निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी के पत्र के बाद दिए गए हैं।
पत्र के अनुसार तय समय तक फॉर्म नहीं देने वाले कर्मचारियों को सोलर सुविधा के उपयोग के लिए असहमत माना जाएगा। सभी विभागों को समयसीमा के भीतर अंडरटेकिंग फॉर्म एकत्र कर हाउस अलॉटमेंट कमेटी को भेजना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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कर्मचारियों के लिए विकल्प
अंडरटेकिंग फॉर्म में कर्मचारियों को तीन विकल्प दिए गए हैं। वे सोलर संयंत्र से बनने वाली बिजली का उपयोग कर निर्धारित यूजर चार्ज देने की सहमति दे सकते हैं। दूसरा विकल्प सुविधा नहीं लेने का है। तीसरा विकल्प यह बताना है कि यह व्यवस्था उन पर लागू नहीं होती। सोलर सुविधा अपनाने वाले कर्मचारियों को निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा। उन्हें संयंत्र के रखरखाव के लिए अधिकृत कर्मचारियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति भी देनी होगी। यदि कोई कर्मचारी सोलर सुविधा नहीं चुनता है तो उसके आवास पर स्थापित संयंत्र से उत्पादित बिजली ग्रॉस मीटरिंग व्यवस्था के तहत बिजली वितरण लाइसेंसधारी को हस्तांतरित की जाएगी।
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