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हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक आज: लाडो लक्ष्मी का दायरा 3 लाख तक बढ़ाने पर होगी चर्चा

Sat, 10 Oct 2026 08:49 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Sat, 10 Oct 2026 08:49 AM IST
सार

कैबिनेट बैठक में लाभार्थियों को मिलने वाली राशि चुनने का विकल्प खत्म करने व हर तीन महीने में जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इसके अलावा स्थानीय निकायों को धनराशि जारी करने समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।

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Haryana Cabinet meeting today Discussion Lado Lakshmi scheme income limit
हरियाणा कैबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा मंत्रिपरिषद की आज होने वाली बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके तहत सालाना एक लाख रुपये तक की पारिवारिक आय की शर्त को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया जा सकता है।
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वहीं, सामाजिक विकास से जुड़े कुछ खास मानकों के आधार पर यह सीमा 1.80 लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये सालाना करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा लाभार्थियों को मिलने वाली राशि चुनने का विकल्प खत्म करने व हर तीन महीने में जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इसके अलावा स्थानीय निकायों को धनराशि जारी करने समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।
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मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व हरियाणा आवास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राजदीप सिंह को बड़ी राहत देने के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। हुड्डा की चंडीगढ़ के सेक्टर-7 स्थित सरकारी कोठी पर लगे 27.17 लाख रुपये के दंडात्मक किराये को माफ करने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है।
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पिछले विधानसभा सत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चंडीगढ़ के सेक्टर-7 में सरकारी कोठी आवंटित की गई थी। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने करीब एक साल बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया। इस बीच, विधायक से नेता प्रतिपक्ष बनने तक की अवधि में सरकारी आवास तय समय से अधिक इस्तेमाल करने के कारण उन पर 27.17 लाख रुपये का दंडात्मक किराया लगाया गया। करीब सात महीने पहले हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में हुड्डा के कार्यालय की ओर से इस राशि को माफ करने का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन उस समय इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके अलावा राजदीप सिंह के पंचकूला स्थित सरकारी आवास को तय अवधि से अधिक समय तक इस्तेमाल करने पर लगे 38.47 लाख रुपये के दंडात्मक किराये को माफ करने पर भी विचार होगा।
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