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Chandigarh-Haryana News: आरटीई के तहत दाखिले की तिथि 12 अगस्त तक बढ़ाई
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प्रदेशभर में अभी भी 4210 सीटों पर नहीं हुआ है दाखिला
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत दाखिले की तिथि बढ़ाकर 12 अगस्त कर दी। मौलिक शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है।
जारी पत्र के मुताबिक पहले आरटीई के तहत दाखिले की समय-सीमा 25 जुलाई तक थी। शिक्षा विभाग के बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद, कई डीईईओ ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले निजी स्कूलों से आरटीई प्रवेश ट्रैकिंग पोर्टल पर छात्रों के प्रवेश की स्थिति को समय पर करवाने में असमर्थ रहे है। इस संबंध में 25 अगस्त को जिलावार प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 4210 सीटों पर आरटीई के तहत दाखिले नहीं हुए हैं। निर्देशों के बावजूद यह स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है। सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रत्येक आवंटित छात्र की स्थिति (प्रवेश स्वीकृत, प्रवेश अस्वीकृत, कारणों और सहायक दस्तावेजों के साथ) को बिना चूके दाखिले करना होगा। इसके बाद दाखिले की तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा। इस अंतिम समय-सीमा के बाद अनुपालन न करने या देरी करने को शिक्षा का अधिकार अधिनियम का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है, या दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत दाखिले की तिथि बढ़ाकर 12 अगस्त कर दी। मौलिक शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है।
जारी पत्र के मुताबिक पहले आरटीई के तहत दाखिले की समय-सीमा 25 जुलाई तक थी। शिक्षा विभाग के बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद, कई डीईईओ ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले निजी स्कूलों से आरटीई प्रवेश ट्रैकिंग पोर्टल पर छात्रों के प्रवेश की स्थिति को समय पर करवाने में असमर्थ रहे है। इस संबंध में 25 अगस्त को जिलावार प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 4210 सीटों पर आरटीई के तहत दाखिले नहीं हुए हैं। निर्देशों के बावजूद यह स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है। सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रत्येक आवंटित छात्र की स्थिति (प्रवेश स्वीकृत, प्रवेश अस्वीकृत, कारणों और सहायक दस्तावेजों के साथ) को बिना चूके दाखिले करना होगा। इसके बाद दाखिले की तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा। इस अंतिम समय-सीमा के बाद अनुपालन न करने या देरी करने को शिक्षा का अधिकार अधिनियम का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है, या दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
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