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Chandigarh-Haryana News: फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कृषि यंत्रों के लिए 20 अगस्त तक आवेदन मांगे
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कृषि विभाग की तरफ से किसानों के लिए नोटिफिकेशन जारी
चंडीगढ़। प्रदेश में साल 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों के लिए 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें किसान स्ट्रॉ बेलर, हे-रेक, एसएमएस, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रा-चोपर, मल्चर, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिवर्स एमबी प्लो, जीरो ड्रील, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर), ट्रैक्टर ड्रान टैडर मशीन, कॉप-रीपर पर 50 फीसदी अनुदान पर हासिल कर सकते हैं। कृषि विभाग की तरफ से किसानों के लिए शनिवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसान की ओर से जिस कृषि यंत्र पर आवेदन किया जा रहा है। उस यंत्र पर किसान ने किसी भी स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। एक किसान अधिकतम चार विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है लेकिन उसे अनुदान का लाभ एक ही मशीन पर दिया जाएगा। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान का रबी 2025 और खरीफ 2024 के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
योजना के तहत प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर आरसी, स्वयं घोषणा पत्र अपलोड करने होंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी की ओर से ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
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चंडीगढ़। प्रदेश में साल 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों के लिए 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें किसान स्ट्रॉ बेलर, हे-रेक, एसएमएस, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रा-चोपर, मल्चर, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिवर्स एमबी प्लो, जीरो ड्रील, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर), ट्रैक्टर ड्रान टैडर मशीन, कॉप-रीपर पर 50 फीसदी अनुदान पर हासिल कर सकते हैं। कृषि विभाग की तरफ से किसानों के लिए शनिवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसान की ओर से जिस कृषि यंत्र पर आवेदन किया जा रहा है। उस यंत्र पर किसान ने किसी भी स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। एक किसान अधिकतम चार विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है लेकिन उसे अनुदान का लाभ एक ही मशीन पर दिया जाएगा। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान का रबी 2025 और खरीफ 2024 के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
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योजना के तहत प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर आरसी, स्वयं घोषणा पत्र अपलोड करने होंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी की ओर से ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
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