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Bhiwani News: लिफ्ट देने के बहाने से छीना-झपटी के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद
Tue, 10 Jun 2025 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 10 Jun 2025 11:28 PM IST
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भिवानी। न्यायालय ने लिफ्ट देने के बहाने युवक से रुपये और मोबाइल फोन छीनने के मामले में दो दोषियों को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने दोषी बीपीएल बस्ती तोशाम निवासी अक्षय व बीपीएल कॉलोनी सागवान रोड तोशाम निवासी मोहित उर्फ मोनी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
सदर पुलिस थाना को दी शिकायत में बापोड़ा निवासी हिमांशु ने बताया था कि दो जून 2024 की रात को गांव बापोड़ा जाने के लिए वैश्य कॉलेज चौक के पास वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान दो युवक बाइक पर आए और बापोड़ा तक लिफ्ट देने की बात कही। इसके बाद हिमांशु बाइक पर बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद बाइक सवार अक्षय और मोहित उर्फ मोनी ने उसे उतारा और पर्स, मोबाइल फोन व सामान छीन लिया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है।
वहीं, पुलिस अधीक्षक भिवानी मनबीर सिंह ने क्राइम यूनिट प्रभारी, प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि जिले में संगीन अपराध करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में ट्रायल के दौरान प्रभावी पैरवी करते हुए सजा दिलाने व पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करें।
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सदर पुलिस थाना को दी शिकायत में बापोड़ा निवासी हिमांशु ने बताया था कि दो जून 2024 की रात को गांव बापोड़ा जाने के लिए वैश्य कॉलेज चौक के पास वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान दो युवक बाइक पर आए और बापोड़ा तक लिफ्ट देने की बात कही। इसके बाद हिमांशु बाइक पर बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद बाइक सवार अक्षय और मोहित उर्फ मोनी ने उसे उतारा और पर्स, मोबाइल फोन व सामान छीन लिया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है।
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वहीं, पुलिस अधीक्षक भिवानी मनबीर सिंह ने क्राइम यूनिट प्रभारी, प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि जिले में संगीन अपराध करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में ट्रायल के दौरान प्रभावी पैरवी करते हुए सजा दिलाने व पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करें।
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