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Bhiwani News: नप ने अधिकृत दुकान को अनधिकृत बताया

Fri, 17 Oct 2025 01:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 17 Oct 2025 01:45 AM IST
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The Municipal Corporation declared the authorized shop as unauthorized.
भिवानी। हाउसिंग बोर्ड निवासी सेवानिवृत पुलिस अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने वीरवार को समाधान शिविर में शिकायत दी कि उसकी पत्नी के नाम दुकान को नगर परिषद ने अनधिकृत दर्शा दिया। इस मामले में जांच की मांग की। उपायुक्त ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं।
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हाउसिंग बोर्ड निवासी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी भूपेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया कि चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के सामने मार्केट में उसकी पत्नी दर्शना देवी ने एक दुकान खरीदी थी। नगर परिषद भिवानी के रिकार्ड के अनुसार इस दुकान को अनधिकृत दिखाया गया है। जबकि यह दुकान शहर के घंटाघर पर बीचो बीच स्थित है। सभी वैध दस्तावेज होने के बावजूद बगैर कानूनी अड़चन के दुकान को अनधिकृत दर्शाना नगर परिषद, भिवानी की भूमिका पर संदेह उत्पन्न करता है।
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भूपेन्द्र सिंह ने शिकायत में कहा कि इस संबंध में उन्होंने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से लिखित में शिकायत सौंपी थी। उनका जवाब संतोषजनक रहा, लेकिन कनिष्ठ कर्मचारी इस कार्य को करने में हठ धर्मिता अपना रहे हैं।
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