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उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर जिला प्रशासन की पैनी नजर : उपायुक्त

Wed, 25 Sep 2024 03:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 25 Sep 2024 03:50 AM IST
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The district administration is keeping a close watch on the election expenditure of the candidates
भिवानी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने चुनाव व्यय रजिस्टर को प्रतिदिन के हिसाब से रख-रखाव करें। एक उम्मीदवार का चुनाव खर्च निर्वाचन आयोग से तय की गई निर्धारित सीमा 40 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि व्यय पंजिका के तीन भाग हैं, जिसे सफेद, गुलाबी, पीले कागजों के रूप में ए, बी, सी भाग में विभाजित किया गया है। सफेद ए भाग में रोजाना के खर्च को लिखा जाएगा। बी गुलाबी भाग में नकद लेन-देन और सी पीले कागजों वाले भाग में बैंक से किए गए लेन-देन को दर्ज किया जाएगा।
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उपायुक्त कौशिक ने कहा कि खर्च टीम मतदान से पहले दो बार उम्मीदवारों की व्यय पंजिका को जांचेगी। इसलिए उम्मीदवार स्वयं या उनके प्रतिनिधि अपना चुनाव व्यय पंजिका लेकर कार्यालय समय में उनके समक्ष उपस्थित होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीडियो सर्विलांस दल उम्मीदवार के चुनाव प्रचार एवं व्यय की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो भी खर्च इन वीडियो क्लिप में रिकाॅर्ड होगा, उसे निर्धारित दरों के हिसाब से उम्मीदवार के शैडो रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा।
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दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पांच अक्तूबर को होगी छुट्टी

भिवानी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने बताया कि प्रदेश में पांच अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सवेतन अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा श्रम विभाग की ओर से जारी इस आशय की अधिसूचना अनुसार पंजाब शाॅप एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 (1958 के पंजाब अधिनियम 15) के तहत जारी की गई है, ताकि हरियाणा राज्य में पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। संवाद
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