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Bhiwani News: नाबालिग के दो दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

Mon, 27 Feb 2023 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Mon, 27 Feb 2023 11:41 PM IST
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The court imposed a fine of 80 thousand on the culprits
भिवानी। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किए जाने के मामले में पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो अभियुक्तों हिसार निवासी भूप सिंह और संदीप को 20 साल की कैद और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनीका की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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अदालत ने दोनों अभियुक्तों को धारा 366 में सात साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर न्यायालय ने कुल 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है। सदर पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव निवासी लड़की के पिता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि 2021 में दो युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। सदर पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया और महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की। इसी मामले में पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश सोनीका ने दोषी भूप सिंह व संदीप को 20 साल की कैद और 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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