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Bhiwani News: घर में घुस बुजुर्ग के हाथ-पैर काटने के दोषी को सात साल की सजा

Tue, 10 Jun 2025 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 10 Jun 2025 11:26 PM IST
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The accused who entered the house and chopped off the hands and feet of an elderly man was sentenced to seven years in prison
भिवानी। अदालत ने तोशाम क्षेत्र के गांव गारनपुरा खुर्द में घर में घुसकर बुजुर्ग पर हमला कर हाथ व पैर काटने के मामले में दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने दोषी गारनपुरा खुर्द निवासी विक्रम पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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तोशाम पुलिस थाना में दी शिकायत में गांव गारनपुरा खुर्द निवासी संजीव ने बताया कि 29 अक्तूबर 2022 को वह अपने भाई के साथ खेत में काम करने गया था। घर पर उनके पिता प्रताप अकेले थे। इस दौरान सूचना मिली कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर पिता पर हमला कर दिया। आरोपियों ने उसके पिता के हाथ-पैर काट दिए थे। पुलिस ने इस मामले में गारनपुरा खुर्द निवासी विक्रम को गिरफ्तार किया। उक्त मामले में अदालत ने दोषी पर धारा 452 आईपीसी के तहत तीन वर्ष कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 324 आईपीसी में दो वर्ष कैद व 1,000 रुपये जुर्माना, धारा 326 आईपीसी के तहत सात वर्ष कैद व 5,000 रुपये जुर्माना व धारा 307 आईपीसी के तहत सात वर्ष कैद और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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