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चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 03 Sep 2021 01:08 AM IST
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one year imprisionment in check bounce case
भिवानी। भिवानी के जेएमआईसी की कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक दोषी को एक साल की सजा व 60 हजार रुपये के अलावा 9 फीसदी ब्याज देने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जुर्माना राशि न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
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जेएमआईसी अविनाश यादव की कोर्ट ने आरोपी हर्ष को एक साल की सजा व 60 हजार रुपये जुर्माना 9 फीसदी ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश दिए हैं। अधिवक्ता मुकेश गुलिया ने बताया कि आरोपी हर्ष ने दिनोद गेट क्षेत्र में एक फर्म बनाकर कार बेचने का ऑफिस बनाया था। आरोपी ने शिकायतकर्ता नरेंद्र उर्फ बुल्ली को 2018 में एक कार बेच दी थी। उस गाड़ी की एनओसी नहीं दी थी। शिकायतकर्ता के बार-बार कहने के बावजूद आरोपी ने गाड़ी की एनओसी नहीं दी और पैसा वापसी का झांसा देने के के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को एक चेक दे दिया जो बाद में बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता नरेंद्र उर्फ बुल्ली ने अधिवक्ता मुकेश गुलिया के माध्यम से न्यायालय में केस दाखिल किया। कोर्ट ने मुकेश गुलिया व शिला तंवर की बहस सुनने के बाद मुकेश गुलिया द्वारा बताए गए सभी सुबूतों और तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुना दिया।
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