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Bhiwani News: नाबालिग की हत्या कर लाश को जमीन में दबाने के दोषी को उम्र कैद

Sun, 18 Jan 2026 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sun, 18 Jan 2026 11:59 PM IST
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Life imprisonment for the person found guilty of killing a minor and burying his body in the ground
भिवानी। नाबालिग लड़के की हत्या करके शव को खुर्द-बुर्द करने के मामले में दोषी हरिओम उर्फ मोनू को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 15,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। आरोपी हरिओम उर्फ मोनू गांव जमालपुर-2 का निवासी है।
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थाना बवानीखेड़ा क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 21 फरवरी 2024 को आरोपी हरिओम ने रंजिश में उसके नाबालिग लड़के की हत्या करने के बाद शव को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से जमीन में दबा दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी को उम्र कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा धारा 201 के तहत सात वर्ष की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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