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Bhiwani News: ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से लगाए जाएंगे कानून जागरूकता शिविर
Tue, 27 May 2025 10:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 27 May 2025 10:47 PM IST
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भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जून माह में ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से कानून जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण जनों, विशेषकर समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को निशुल्क एवं सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करना है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की देखरेख में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। मोबाइल वैन विभिन्न गांवों में पहुंचकर लोगों को कानूनी अधिकारों, सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं और विधिक सेवाओं की जानकारी देगी।
उन्होंने बताया कि शिविरों में ग्रामीणों को राष्ट्रीय लोक अदालत, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर पैनल अधिवक्ता, अधिकार मित्र और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
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जागरूकता शिविरों का जून माह में इस प्रकार रहेगा शेड्यूल
सीजेएम ने बताया कि दो जून को गांव कोट व उमरावत, तीन को गांव सांगा व बडाला, चार को गांव धारेडू व मानेहरू, पांच को गांव ढाणा नरसाना व ढाणा लाडनपुर, छह को गांव खरक कलां व कलिंगा, नौ को गांव राजपुरा व सूई में शिविर लगेंगे। वहीं 10 जून को गांव दिनोद व कोहाड, 11 को गांव हरीपुर व पालूवास, 12 को गांव नवा व धिराणा, 13 को गांव कलिंगा राजूपाना व सिवाई पाना व 16 जून को गांव ढाणी बह्रामण व आसलवास मरेटा में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार से 17 जून को गांव तिगड़ाना व घुसकानी, 18 को गांव देवसर व लोहानी, 19 को गांव गुजरानी व मिताथल, 20 को गांव निनान व बामला, 21 को गांव बापोड़ा व बीरण, 23 को गांव हालूवास व प्रलाहदगढ़, 24 को गांव मंढ़ाणा व पुर, 25 को गांव नाथुवास व कालूवास, 26 को प्रेमनगर व जाटूलोहारी, 27 को गांव नीमड़ीवाली व हालूवास व 30 जून को गांव ढाणी हरसुख व रेवाडी खेड़ा में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की देखरेख में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। मोबाइल वैन विभिन्न गांवों में पहुंचकर लोगों को कानूनी अधिकारों, सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं और विधिक सेवाओं की जानकारी देगी।
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उन्होंने बताया कि शिविरों में ग्रामीणों को राष्ट्रीय लोक अदालत, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर पैनल अधिवक्ता, अधिकार मित्र और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
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जागरूकता शिविरों का जून माह में इस प्रकार रहेगा शेड्यूल
सीजेएम ने बताया कि दो जून को गांव कोट व उमरावत, तीन को गांव सांगा व बडाला, चार को गांव धारेडू व मानेहरू, पांच को गांव ढाणा नरसाना व ढाणा लाडनपुर, छह को गांव खरक कलां व कलिंगा, नौ को गांव राजपुरा व सूई में शिविर लगेंगे। वहीं 10 जून को गांव दिनोद व कोहाड, 11 को गांव हरीपुर व पालूवास, 12 को गांव नवा व धिराणा, 13 को गांव कलिंगा राजूपाना व सिवाई पाना व 16 जून को गांव ढाणी बह्रामण व आसलवास मरेटा में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार से 17 जून को गांव तिगड़ाना व घुसकानी, 18 को गांव देवसर व लोहानी, 19 को गांव गुजरानी व मिताथल, 20 को गांव निनान व बामला, 21 को गांव बापोड़ा व बीरण, 23 को गांव हालूवास व प्रलाहदगढ़, 24 को गांव मंढ़ाणा व पुर, 25 को गांव नाथुवास व कालूवास, 26 को प्रेमनगर व जाटूलोहारी, 27 को गांव नीमड़ीवाली व हालूवास व 30 जून को गांव ढाणी हरसुख व रेवाडी खेड़ा में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा।